दिल्ली आबकारी घोटाला: हाई कोर्ट ने केजरीवाल-सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को जारी किया नोटिस, जवाब मांगा
नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति घोटाले (excise policy case) में बड़ा अपडेट आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई की उस अपील पर सुनवाई की, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट के 27 फरवरी 2026 के फैसले को चुनौती दी गई थी। उस फैसले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कुल 23 आरोपियों को आरोपमुक्त (discharge) कर दिया गया था।
हाई कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सभी 23 आरोपियों को नोटिस जारी किया है और उनसे अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए मामले में आगे की कार्रवाई तय की।
अदालत ने क्या कहा?
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के उस हिस्से पर रोक लगाई जाएगी, जिसमें सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश की गई थी।
कोर्ट ने निचली अदालत के कुछ ऑब्जर्वेशन्स को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया।
ईडी (Enforcement Directorate) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब कोई सुनवाई नहीं होगी, जब तक हाई कोर्ट में सीबीआई अपील की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती।
इसका मतलब है कि हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक केजरीवाल, सिसोदिया समेत 23 आरोपी ED केस में आरोपमुक्त नहीं माने जाएंगे।
मामले की पृष्ठभूमि
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी को फैसला सुनाते हुए कहा था कि सीबीआई के पास कोई ठोस सबूत नहीं हैं, चार्जशीट में खामियां हैं और कोई साजिश या क्रिमिनल इरादा साबित नहीं होता। कोर्ट ने जांच को “पूर्वनियोजित और choreographed” बताया था। फैसले के कुछ घंटों बाद ही सीबीआई ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी थी, जिसमें इसे “illegal, perverse” और “mini-trial” जैसा करार दिया।
अगली सुनवाई
हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च 2026 को तय की है। आरोपियों को अब नोटिस के जवाब में अपना पक्ष रखना होगा। यह फैसला दिल्ली की राजनीति में बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि ED का मामला भी अब हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर है।
मामला अभी लंबित है और आगे की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।
