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दिल्ली में ‘No PUC, No Fuel’ नियम लागू: बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

दिल्ली में ‘No PUC, No Fuel’ नियम लागू: बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

​नई दिल्ली: दिल्ली की हवा को साफ करने और बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बेहद सख्त कदम उठाया है। अब राजधानी के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना वैध PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट के वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस नियम को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

​यह फैसला केवल कागजों तक सीमित न रहे, इसके लिए सरकार ने ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई है।

​नियम की मुख्य बातें: क्या है ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’?

​दिल्ली सरकार के नए निर्देश के अनुसार, अब पेट्रोल पंपों पर तेल भरवाने से पहले वाहन चालक को अपना प्रदूषण सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा।

​सभी ईंधनों पर लागू: यह नियम पेट्रोल, डीजल के साथ-साथ CNG और LPG वाहनों पर भी समान रूप से लागू है।

​सख्ती का कारण: आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में अभी भी लाखों वाहन बिना वैध PUC के सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जो प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत हैं।

​स्थायी व्यवस्था: पहले यह नियम केवल प्रदूषण के चरम स्तर (GRAP-4) के दौरान लागू किया जाता था, लेकिन अब इसे और अधिक प्रभावी ढंग से स्थायी रूप से लागू करने की तैयारी है।

​हाई-टेक निगरानी: ANPR कैमरों से होगी चेकिंग

​नियम को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए दिल्ली सरकार आधुनिक तकनीक का सहारा ले रही है:

​ANPR कैमरे: पेट्रोल पंपों पर ‘ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन’ (ANPR) कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो वाहन का नंबर स्कैन करते ही तुरंत बता देंगे कि उसका प्रदूषण सर्टिफिकेट वैध है या नहीं।

​डिजिटल ट्रैकिंग: डेटाबेस को सीधे पेट्रोल पंप के सिस्टम से जोड़ा जा रहा है, ताकि मैन्युअल गलती की गुंजाइश न रहे।

​भारी जुर्माना और जब्ती: बिना सर्टिफिकेट पाए जाने वाले वाहनों पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि बार-बार उल्लंघन करने पर वाहन को जब्त भी किया जा सकता है।

​जनता के लिए जरूरी जानकारी

​अगर आप दिल्ली में रहते हैं या अपनी गाड़ी लेकर दिल्ली जा रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:

​सर्टिफिकेट की वैधता: नए BS-IV और BS-VI वाहनों के लिए सर्टिफिकेट 1 साल तक मान्य होता है, जबकि पुराने वाहनों के लिए इसे हर 3 या 6 महीने में रिन्यू कराना पड़ता है।

​कीमत: दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए यह करीब ₹60, चार पहिया (पेट्रोल) के लिए ₹80 और डीजल वाहनों के लिए ₹100 है।

​समय की बचत: भीड़ से बचने के लिए अपने सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट से पहले ही इसे रिन्यू करा लें।

​मुख्यमंत्री का संदेश: > “दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाना हमारी साझा जिम्मेदारी है। ‘No PUC, No Fuel’ नियम केवल एक प्रतिबंध नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर स्वास्थ्य देने की दिशा में एक जरूरी कदम है।”

​निष्कर्ष: दिल्ली सरकार का यह कड़ा फैसला उन लोगों के लिए चेतावनी है जो वाहन के रख-रखाव में लापरवाही बरतते हैं। अब बिना सर्टिफिकेट तेल मिलना नामुमकिन होगा, इसलिए बेहतर है कि आप आज ही अपने वाहन की जांच कराएं और नियमों का पालन करें।

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