सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म-6 पर किया स्पष्ट, कहा- हमने नहीं दी कोई मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म-6 पर किया स्पष्ट, कहा- हमने नहीं दी कोई मंजूरी
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिहार एसआईआर (SIR) मामले में नए फॉर्म-6 को लेकर अदालत की ओर से कोई न्यायिक फैसला या मंजूरी नहीं दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने दो टूक कहा है कि नए फॉर्म-6 को न तो मंजूरी मिली है और न ही इसे खारिज किया गया है, क्योंकि इस फॉर्म की औपचारिक जांच ही नहीं की गई थी।
सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि जब बिहार एसआईआर मामले पर विचार चल रहा था, तब नया फॉर्म-6 अदालत के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया गया था। इस बीच, याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग (ECI) द्वारा यह कहा जा रहा है कि नए फॉर्म-6 को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी प्राप्त है। इस पर अदालत ने अपनी स्थिति साफ कर दी है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्य कांत ने इस दौरान टिप्पणी करते हुए मीडिया और संबंधित पक्षों को सलाह दी कि खबर बनाने या अपने फायदे के लिए अदालत के शब्दों को तोड़-मरोड़कर या चुन-चुनकर पेश न किया जाए।

