धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय: उच्च न्यायालय के लिए भूमि हस्तांतरण, श्रम व गौ पालन नीति में बड़े बदलाव
धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय: उच्च न्यायालय के लिए भूमि हस्तांतरण, श्रम व गौ पालन नीति में बड़े बदलाव
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में जन-कल्याण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, श्रम सुधार, खेल, पेयजल और पर्यटन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। महानिदेशक सूचना एवं अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग में इन निर्णयों की जानकारी दी।
1. प्रमुख नीतियां और इन्फ्रास्ट्रक्चर
उच्च न्यायालय परिसर (हल्द्वानी): लामाचौड़ क्षेत्र में उपलब्ध 73 हेक्टेयर वन भूमि में से लगभग 30 हेक्टेयर भूमि उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु हस्तांतरित करने को स्वीकृति।
गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तार: यूपी और उत्तराखंड सरकार के बीच गंगा एक्सप्रेस-वे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के लिए MoU को मंजूरी। इससे पर्यटन, व्यापार और निवेश को गति मिलेगी।
उत्तराखण्ड क्रीड़ा विश्वविद्यालय (गौलापार, हल्द्वानी): संचालन हेतु 122 नियमित पदों के साथ-साथ आउटसोर्सिंग के माध्यम से आवश्यक तकनीकी एवं सहायक पदों की स्वीकृति।
2. कृषि, पशुपालन और समाज कल्याण
विस्तारित गौ पालन योजना:
अब सामान्य वर्ग के पशुपालक भी योजना का लाभ उठा सकेंगे।
गाय के साथ-साथ भैंस खरीदने का विकल्प भी शामिल।
पशु की यूनिट कॉस्ट 40,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये की गई।
सब्सिडी: SC/ST वर्ग को 90% तथा सामान्य वर्ग को 60%। (प्रथम वर्ष में लगभग 2,128 पशुपालक लाभान्वित होंगे)।
छात्रावास संचालन नियमावली, 2026: समाज कल्याण विभाग के अधीन SC/ST वर्ग के मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए आवास, भोजन और बेहतर शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित किया जाएगा।
बंगाली मूल के SC समुदाय को प्रतिनिधित्व: दिनेशपुर एवं शक्ति फार्म क्षेत्र के बंगाली SC समुदाय के हितों के लिए सहायता कोष संचालन समिति में उपाध्यक्ष व सदस्य पदों पर इसी समुदाय से नामांकन होगा।
कुष्ठ रोग संबंधी भेदभाव समाप्त: सहकारी समिति नियमावली, 2004 में संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कुष्ठ रोग से संबंधित भेदभावपूर्ण प्रावधान हटाए जाएंगे।
3. श्रम एवं औद्योगिक सुधार (नियम 2026)
उत्तराखण्ड मजदूरी संहिता नियमावली, 2026: न्यूनतम मजदूरी, ओवर टाइम का दोगुना भुगतान, हर माह की 7 तारीख तक वेतन, डिजिटल पेमेंट और समान कार्य के लिए महिला-पुरुष को समान वेतन का प्रावधान।
उत्तराखण्ड औद्योगिक संबंध नियमावली, 2026: औद्योगिक विवादों के समयबद्ध निस्तारण, ट्रेड यूनियनों की मान्यता, हड़ताल/तालाबंदी की स्पष्ट प्रक्रिया और श्रमिक री-स्किलिंग फंड का गठन।
4. वन, पेयजल और अन्य प्रशासनिक निर्णय
वन विकास निगम सेवा नियमावली: स्केलर पदों पर पारदर्शी भर्ती के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा का प्रावधान।
ईको टूरिज्म समिति में बदलाव: उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल कर पर्यावरण संरक्षण और कचरा नियंत्रण को मजबूत किया जाएगा।
पेयजल योजनाएं: ग्रामीण पेयजल योजनाओं के हस्तांतरण और कमीशनिंग के लिए भारत सरकार के निर्धारित प्रोटोकॉल लागू होंगे।
GST कानून में संशोधन: राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन हेतु अध्यादेश लाने को मंजूरी।
