PM मोदी से जुड़ी कथित डीपफेक तस्वीरों पर दिल्ली HC सख्त, Meta को 24 घंटे में हटाने का निर्देश
PM मोदी से जुड़ी कथित डीपफेक तस्वीरों पर दिल्ली HC सख्त, Meta को 24 घंटे में हटाने का निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महिला की कथित एआई-मॉर्फ्ड तस्वीरों से जुड़े मामले में Meta को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइटों से संबंधित आपत्तिजनक तस्वीरें और वेबलिंक 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने महिला को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया और दिल्ली पुलिस से मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।
महिला ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि उसकी तस्वीर को एआई तकनीक के जरिए बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ते हुए कथित रूप से आपत्तिजनक तस्वीर तैयार की गई और उसे सोशल मीडिया व अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया। याचिका में इन तस्वीरों और उनसे जुड़े सभी लिंक को हटाने की मांग की गई थी। ये आरोप याचिका में लगाए गए हैं और अदालत ने इन्हें अभी अंतिम रूप से स्थापित नहीं माना है।
चार CJP नेताओं को नोटिस
अदालत ने मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से जुड़े सौरव दास, अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह को भी नोटिस जारी किया है। महिला की ओर से आरोप लगाया गया है कि इन लोगों से जुड़े प्रदर्शन के दौरान उसकी तस्वीर का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया गया।
दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR
मामले में दिल्ली पुलिस के साइबर थाने में पहले ही FIR दर्ज की जा चुकी है। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया था कि जंतर-मंतर पर हुए CJP के प्रदर्शन के दौरान उसकी तस्वीर का कथित रूप से एआई के जरिए इस्तेमाल किया गया और उसे बैनर तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मामले में अब तक की कार्रवाई की जानकारी देने वाली स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
