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मणिपुर में पूरे राज्य में AFSPA लागू, नागालैंड के 9 जिले भी अशांत क्षेत्र घोषित

मणिपुर में पूरे राज्य में AFSPA लागू, नागालैंड के 9 जिले भी अशांत क्षेत्र घोषित

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर और नागालैंड के कुछ हिस्सों में आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर्स) एक्ट, 1958 (AFSPA) के तहत ‘अशांत क्षेत्र’ की अवधि अगले छह महीने के लिए बढ़ा दी है। यह आदेश 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा और तय अवधि से पहले वापस लिए जाने तक लागू रहेगा।

मणिपुर में राज्य के अधिकांश हिस्से को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया गया है, हालांकि 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इन क्षेत्रों में इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबल, बिष्णुपुर और काकचिंग जिलों के कुछ थाना क्षेत्र शामिल हैं।

नागालैंड के 9 जिले और 21 थाना क्षेत्र

गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक नागालैंड के दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक, पेरेन और मेलुरी को अशांत क्षेत्र के दायरे में रखा गया है।

इसके अलावा कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग, वोखा और जुन्हेबोटो जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों को भी AFSPA के तहत अधिसूचित किया गया है।

कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद फैसला

गृह मंत्रालय ने यह फैसला संबंधित क्षेत्रों की कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया है। AFSPA की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित कर सकती है, जिसके बाद वहां अधिनियम के तहत सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं।

गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उत्तर-पूर्वी राज्यों में AFSPA से संबंधित मौजूदा अधिसूचनाएं भी उपलब्ध हैं।

 

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