Thursday, July 23, 2026
उत्तराखंड

नैनीताल मॉल रोड 1 अगस्त से बनेगा ‘नो-हॉर्न जोन’: उल्लंघन करने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

नैनीताल मॉल रोड 1 अगस्त से बनेगा ‘नो-हॉर्न जोन’: उल्लंघन करने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

​नैनीताल: सरोवर नगरी नैनीताल की यातायात व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और ध्वनि-प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। आगामी 1 अगस्त 2026 से तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक पूरे मॉल रोड क्षेत्र में वाहनों द्वारा हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध (No-Horn Zone) लागू रहेगा।

​हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन और कानूनी प्रावधान

​जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि यह फैसला नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में लिया गया है:

​कानूनी आधार: उत्तराखंड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम-187 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस प्रतिबंध को लागू किया जा रहा है।

​कार्रवाई: आदेश का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम एवं संबंधित धाराओं के तहत नियमानुसार चालान और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

​24 से 31 जुलाई तक चलेगा विशेष जनजागरूकता अभियान

​आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी ने बैठक कर पुलिस, परिवहन, नगर पालिका और राजस्व विभाग के अधिकारियों को व्यापक तैयारी के निर्देश दिए हैं:

​व्यापक प्रचार-प्रसार: मॉल रोड और प्रमुख स्थलों पर ‘नो-हॉर्न जोन’ से संबंधित साइन बोर्ड, फ्लेक्सी और डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे। इसके अलावा पर्यावरण, स्वच्छता और झील संरक्षण से जुड़े जागरूकता बोर्ड भी स्थापित किए जाएंगे।

​स्वयंसेवकों का सहयोग: 24 जुलाई से 31 जुलाई तक एनसीसी (NCC), एनएसएस (NSS), ‘मेरा युवा भारत’ के स्वयंसेवकों और वालंटियर्स की मदद से वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

​स्थानीय संगठनों से संवाद: एसडीएम, सीओ और एआरटीओ को स्थानीय व्यापार मंडल, टैक्सी एसोसिएशन, बार संघ, नाव संगठन और डीएसए (DSA) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सहयोग लेने के निर्देश दिए गए हैं।

​निगरानी के लिए लगेंगे CCTV कैमरे

​नियमों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने और उल्लंघनकर्ताओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए मॉल रोड पर एक सप्ताह के भीतर विभिन्न स्थानों पर CCTV कैमरे स्थापित किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने एसडीएम नैनीताल को इसके लिए तत्काल सर्वे पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

​निर्णय का उद्देश्य और जिलाधिकारी की अपील

​”नैनीताल विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और मॉल रोड अपनी शांति व प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। वाहनों के अनावश्यक हॉर्न से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण पर्यटकों और स्थानीय निवासियों दोनों को प्रभावित करता है। इस पहल का उद्देश्य नगर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। सभी वाहन चालक प्रशासन का सहयोग करें।”

​— ललित मोहन रयाल, जिलाधिकारी (नैनीताल)

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