उत्तराखंड

सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया में बवाल: श्रमिकों के प्रदर्शन में हुई पत्थरबाजी, ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत 10 उपद्रवी गिरफ्तार; धारा 163 लागू

सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया में बवाल: श्रमिकों के प्रदर्शन में हुई पत्थरबाजी, ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत 10 उपद्रवी गिरफ्तार; धारा 163 लागू

​देहरादून के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में श्रमिकों के आंदोलन की आड़ में भारी उपद्रव और पुलिस पर पथराव की घटना सामने आई है। सेलाकुई स्थित डिस्कन टेक्नोलॉजी और लाइटेनियम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों में श्रमिक वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान कुछ बाहरी और अराजक तत्वों ने आंदोलन की आड़ लेकर माहौल बिगाड़ दिया, जिसके बाद फैक्ट्री परिसर और पुलिस टीम पर जमकर पत्थरबाजी की गई।

​इस हिंसा के बाद देहरादून पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत भड़काऊ गतिविधियों में शामिल 10 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, क्षेत्र में बिगड़ती कानून-व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से धारा 163 बीएनएसएस (BNSS) लागू कर दी है।

​बाहरी तत्वों ने सोशल मीडिया पर फैलाई भ्रामक जानकारी

​पुलिस और जिला प्रशासन की जांच में यह बात सामने आई है कि 16 मई को ही कुछ लोगों ने संगठित होकर फैक्ट्रियों और स्थानीय मोहल्लों में जाकर सीधे-साधे श्रमिकों को भड़काने का काम किया था।

​असंतोष भड़काने का प्रयास: बाहरी तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से श्रमिकों को मिलने वाले वेतन के संबंध में झूठी और भ्रामक जानकारियां फैलाई गईं, जिससे श्रमिकों में गुस्सा पैदा हुआ।

​जबरन कराया पथराव: इन उपद्रवियों ने श्रमिकों को श्रम कानून के प्रावधानों से परे जाकर नाजायज मांगें करने के लिए उकसाया और जबरदस्ती फैक्ट्रियों पर पत्थरबाजी करवाई। विरोध करने वालों के साथ मारपीट भी की गई।

​’ऑपरेशन प्रहार’ के तहत इन 10 उपद्रवियों की हुई गिरफ्तारी

​वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) देहरादून प्रमेंद्र डोभाल के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी सहसपुर, थाना सेलाकुई और कोतवाली सहसपुर की संयुक्त पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को धारा 170 बीएनएसएस (संज्ञेय अपराध रोकने के लिए की जाने वाली गिरफ्तारी) के तहत दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की सूची इस प्रकार है:

​रिजवान (उम्र 25 वर्ष) — निवासी: करणपुर, जिला लखीमपुर खीरी, यूपी

​विकास (उम्र 28 वर्ष) — निवासी: सडिया, जिला पीलीभीत, यूपी

​रोहित (उम्र 28 वर्ष) — निवासी: रानीपुर रोड, हरिद्वार

​कैफ (उम्र 21 वर्ष) — निवासी: हैदराबाद, लखीमपुर खीरी, यूपी

​फरदीन (उम्र 20 वर्ष) — निवासी: गौडी देशनगर, पीलीभीत, यूपी

​समीर (उम्र 18 वर्ष) — निवासी: पूरनपुर, पीलीभीत, यूपी

​अभिषेक गुप्ता (उम्र 21 वर्ष) — निवासी: अटकोना, लखीमपुर खीरी, यूपी

​मोहम्मद कैफ (उम्र 21 वर्ष) — निवासी: कटरा, शाहजहांपुर, यूपी (हाल निवासी: सेलाकुई)

​सुजान (उम्र 22 वर्ष) — निवासी: नगतपुरा, सितारगंज, उधमसिंह नगर

​हाशिम (उम्र 21 वर्ष) — निवासी: लोधीपुर, पीलीभीत, यूपी

​सेलाकुई और सिडकुल परिसर में धारा 163 लागू, इन चीजों पर लगा पूर्ण प्रतिबंध

​शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट (ADM) प्रशासन देहरादून ने तत्काल प्रभाव से सेलाकुई और सिडकुल (SIDCUL) परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में निषेधाज्ञा यानी धारा 163 बीएनएसएस लागू कर दी है। नए आदेशों के तहत:

​समूहों पर रोक: उक्त औद्योगिक क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक समूह के रूप में एकत्रित होने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

​प्रदर्शन वर्जित: किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन या रैली निकालने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है।

​हथियारों और औजारों पर पाबंदी: किसी भी तरह के हथियार, लाठी-डंडे, तेज धार वाले औजार या कोई भी आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलना पूरी तरह वर्जित है।

​ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित: बिना लिखित प्रशासनिक अनुमति के किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

​पुलिस ने साफ किया है कि गिरफ्तार किए गए सभी उपद्रवियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और औद्योगिक शांति को भंग करने की कोशिश करने वाले किसी भी अन्य शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा।

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