देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि देश में किसी भी प्रकार का विध्वंस कार्य उसकी अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा. हालांकि, यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों और जलाशयों पर हुए अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया, जिनमें अपराधों में आरोपित व्यक्तियों के घरों पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर और विध्वंस कार्रवाई का विरोध किया गया था. न्यायालय ने इस संबंध में सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए यह अहम निर्देश जारी किया है. इस आदेश का उद्देश्य विध्वंस कार्रवाइयों में न्यायसंगत प्रक्रिया सुनिश्चित करना है, ताकि किसी भी प्रकार की अनुचित कार्रवाई रोकी जा सके.