राष्ट्रीय

दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता गंभीर, CAQM ने लागू कीं GRAP-3 की पाबंदियां

दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता गंभीर, CAQM ने लागू कीं GRAP-3 की पाबंदियां

​नई दिल्ली:

​राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के NCR इलाकों में हवा का स्तर लगातार बिगड़ने और औसत AQI 382 तक पहुंचने के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शुक्रवार को GRAP-3 (Graded Response Action Plan) की पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है। हालांकि GRAP-3 का नियम आमतौर पर AQI 401 से 450 (गंभीर श्रेणी) पर सक्रिय होता है, लेकिन वायु गुणवत्ता के पूर्वानुमान को देखते हुए सुरक्षात्मक कदम के तौर पर इसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। कई स्थानीय इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से 450 के पार पहुंच चुका है।

​GRAP-3 लागू होने के बाद दिल्ली और NCR में गैर-जरूरी निर्माण कार्य, खुदाई, तोड़फोड़ और स्टोन क्रशर जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा, दिल्ली और NCR जिलों में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल चार पहिया वाहनों तथा अंतर-राज्यीय डीजल बसों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। स्थिति को देखते हुए प्राथमिक कक्षाओं (5वीं तक) के लिए हाइब्रिड/ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प अनिवार्य किया गया है और निजी दफ्तरों को वर्क-फ्रॉम-होम अपनाने की सलाह दी गई है। हालांकि रेलवे, मेट्रो, रक्षा, स्वास्थ्य और हवाई अड्डे जैसी अति-आवश्यक सार्वजनिक परियोजनाओं को धूल नियंत्रण नियमों के पालन के साथ जारी रखने की छूट दी गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *