Thursday, November 5, 2026
Latest:
राष्ट्रीय

वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका, चुनाव आयोग ने जारी किया SSR का शेड्यूल; 21 जनवरी 2027 को फाइनल सूची

वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका, चुनाव आयोग ने जारी किया SSR का शेड्यूल; 21 जनवरी 2027 को फाइनल सूची

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने गुरुवार को वोटर लिस्ट के स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची में छूटे हुए लोगों और पहली बार वोट देने के योग्य युवाओं के नाम शामिल करना है। आयोग के मुताबिक, 30 नवंबर तक एकीकृत ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 21 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी।

इस प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं, राजनीतिक दलों और अन्य संबंधित पक्षों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा। इनके निपटारे के लिए भी पर्याप्त समय निर्धारित किया गया है।

SSR का कार्यक्रम: कब क्या होगा?

चुनाव आयोग की ओर से जारी समय-सारिणी के अनुसार, पूरी प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी।

* 20 नवंबर 2026: मतदान केंद्रों का युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था पूरी होगी।

* 30 नवंबर 2026: इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन।

* 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2026: दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि।

* 16 जनवरी 2027: सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा पूरा करना होगा।

* 21 जनवरी 2027: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।

चरणबद्ध तरीके से होगा SSR

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि स्पेशल समरी रिवीजन उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कराया जाएगा, जहां विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है या उसका तीसरा चरण जारी है। यानी यह अभियान एक साथ पूरे देश में नहीं, बल्कि चरणबद्ध तरीके से संचालित होगा।

आयोग के अनुसार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, दिल्ली, त्रिपुरा और तेलंगाना में SSR का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। वहीं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में सर्दियों की परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रक्रिया बाद में शुरू की जाएगी।

BLO और चुनाव अधिकारियों को दिए निर्देश

चुनाव आयोग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए बूथ लेवल ऑफिसर (BLO), जिला निर्वाचन अधिकारी (DRO), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और अन्य चुनाव अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय की हैं।

आयोग ने कहा है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) इस पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रेस नोट जारी करेंगे। इनमें राजनीतिक दलों को ERO की ओर से दावे और आपत्तियों की साप्ताहिक सूची सौंपे जाने की जानकारी और तस्वीरें भी साझा की जाएंगी। इसके साथ ही आम जनता और राजनीतिक दलों को अपील की प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा।

अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के दिन भी संबंधित CEO प्रेस नोट जारी कर मतदाताओं को सूची और उनके विवरण का सारांश उपलब्ध कराएंगे। साथ ही, अपील से जुड़ी प्रक्रिया की जानकारी भी देंगे।

पहली बार वोट देने वाले युवाओं पर विशेष ध्यान

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 29 सितंबर को कम से कम 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छूटे हुए मतदाताओं तथा पहली बार वोट देने के योग्य युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। अब SSR की समय-सारिणी जारी होने के साथ ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *