राजनीति

हिजाब और SIR पर ओवैसी का बड़ा बयान, बोले- 17 सितंबर तक दावे-आपत्तियां दर्ज कराएं

हिजाब और SIR पर ओवैसी का बड़ा बयान, बोले- 17 सितंबर तक दावे-आपत्तियां दर्ज कराएं

हैदराबाद। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को दारुस्सलाम में आयोजित एक कार्यक्रम में हिजाब और तेलंगाना में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिजाब से जुड़े हालिया फैसले पर असहमति जताई और इसे संविधान के अनुच्छेद 25 और 19 से जोड़ते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई।

हिजाब मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर जताई असहमति

ओवैसी ने कहा कि वह स्कूल में हिजाब पहनने से जुड़े इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि धार्मिक स्वतंत्रता संविधान के तहत नागरिकों को मिले अधिकारों का हिस्सा है। ओवैसी ने कहा कि इस्लाम में क्या जरूरी है, यह तय करने का अधिकार अदालत को नहीं होना चाहिए।

SIR को लेकर लोगों से की अपील

ओवैसी ने तेलंगाना में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर लोगों से अपने नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में जांचने की अपील की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने 17 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है और दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 17 सितंबर तक का समय दिया गया है।

उन्होंने कहा कि जिन लोगों को ERO की ओर से नोटिस मिलता है, उन्हें नोटिस में दी गई तारीख और समय पर सुनवाई में शामिल होना चाहिए। किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाने पर प्रतिनिधि के माध्यम से भी प्रक्रिया में शामिल होने की बात उन्होंने कही।

ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है तो भरें Form-6

ओवैसी ने कहा कि जिन लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं किया है और जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ऐसे लोगों से Form-6 भरकर BLO के पास जमा करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि जिन लोगों को एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिला था, उनके लिए भी Form-6 के जरिए नाम शामिल कराने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। ओवैसी ने SIR से संबंधित सहायता के लिए दारुस्सलाम स्थित AIMIM कार्यालय में मदद उपलब्ध होने की बात भी कही।

दस्तावेजों को लेकर भी दी जानकारी

ओवैसी ने अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए आवश्यक दस्तावेजों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जिन लोगों का नाम 2002 के रिकॉर्ड में नहीं है, उनके दस्तावेज उनकी जन्मतिथि के आधार पर निर्धारित होंगे।

उन्होंने कहा कि 30 जून 1987 से पहले जन्मे लोगों को निर्धारित सूची में से एक दस्तावेज देना होगा। वहीं, 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों को अपना एक दस्तावेज और माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 2.64 करोड़ से ज्यादा मतदाता

ओवैसी के मुताबिक, तेलंगाना की ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 2,64,87,213 मतदाता हैं। इनमें 60,50,918 मतदाताओं को ‘Anomaly’ श्रेणी में और 73,29,235 मतदाताओं को ASDD यानी Absent, Shifted, Dead and Duplicate श्रेणी में चिह्नित किया गया है।

उन्होंने ‘Anomaly’ श्रेणी में शामिल लोगों से ERO की ओर से नोटिस मिलने पर समय पर जवाब देने और किसी भी गलती की स्थिति में निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज कराने की अपील की।

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