उत्तराखंड

देहरादून में पिलियन राइडर के लिए हेलमेट अनिवार्य: ANPR कैमरों से कट रहे ई-चालान, अब तक 33,000+ चालान दर्ज

देहरादून में पिलियन राइडर के लिए हेलमेट अनिवार्य: ANPR कैमरों से कट रहे ई-चालान, अब तक 33,000+ चालान दर्ज

​उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले पिलियन राइडर (सह-यात्री) के लिए हेलमेट पहनना कानूनी रूप से अनिवार्य है। हालांकि, सड़कों पर लापरवाही बरतने वाले लोगों पर ट्रैफिक पुलिस के अलावा ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरों के जरिए ई-चालान की सख्त कार्रवाई की जा रही है।

​1. नियम और कानूनी पृष्ठभूमि

​हाईकोर्ट का आदेश: नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के तहत 10 अगस्त 2018 से पूरे उत्तराखंड में दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले पिलियन राइडर के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया था।

​लापरवाही और अभियान: शुरुआती सख्ती के बाद समय-समय पर चेकिंग में ढील दिखने पर पिलियन राइडर्स बिना हेलमेट सफर करने लगे हैं, लेकिन परिवहन विभाग अब कैमरों के जरिए लगातार निगरानी रख रहा है।

​2. ANPR कैमरों के जरिए चालान के आंकड़े

​जनवरी 2026 से अब तक: देहरादून में पिलियन राइडर के बिना हेलमेट होने पर 33,165 चालान किए गए हैं (RTO संदीप सैनी के अनुसार)।

​कैमरों की प्रमुख लोकेशंस: जिले के 8 प्रमुख स्थलों पर ANPR कैमरे सक्रिय हैं—

​आशारोड़ी, कटापत्थर, मोहकमपुर, भद्रकाली

​तिमली के पास, ब्रह्मपुरी, कुठाल गेट, सत्य नारायण मंदिर और नेपाली फार्म

​3. सुरक्षा और जागरूकता की अपील

​सिर की चोट सबसे खतरनाक: परिवहन विभाग और आरटीओ ने स्पष्ट किया है कि हादसों के दौरान सिर में लगने वाली गंभीर चोटें मौत का मुख्य कारण बनती हैं।

​उद्देश्य जान बचाना: डबल हेलमेट नियम का मुख्य उद्देश्य चालान से राजस्व जमा करना नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को रोकना और पिलियन राइडर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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