पर्सनैलिटी राइट्स मामला: पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 48 घंटे में आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के निर्देश
पर्सनैलिटी राइट्स मामला: पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 48 घंटे में आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के निर्देश
नई दिल्ली:
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी युवराज सिंह को पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकारों) की सुरक्षा से जुड़े मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने युवराज के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए अंतरिम आदेश पारित करने की बात कही और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पूर्व क्रिकेटर से जुड़े आपत्तिजनक व बिना अनुमति शेयर किए गए कंटेंट को 48 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया।
युवराज सिंह के वकील ने अदालत में बताया कि उनकी सहमति के बिना उनके नाम और व्यक्तित्व गुणों का व्यावसायिक लाभ के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ ही रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उनके खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक पोस्ट साझा किए गए हैं। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया कि यदि मूल अपलोडर 48 घंटे के भीतर इन लिंक्स को नहीं हटाता है, तो युवराज सिंह मध्यस्थों (इंटीमीडिएटरीज) के जरिए अगले 36 घंटों में इन्हें हटवा सकेंगे।
हाई कोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मध्यस्थों को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को करेगी।
