बदरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामला: मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल की जमानत याचिका खारिज, पुरसारी जेल में ही रहेंगे
बदरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामला: मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल की जमानत याचिका खारिज, पुरसारी जेल में ही रहेंगे
उत्तराखंड के प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी और कथित वित्तीय हेराफेरी मामले में शनिवार को चमोली के जिला एवं सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस आदेश के बाद बदरी-केदार मंदिर समिति (BKTC) के तत्कालीन अध्यक्ष के निजी सचिव रहे प्रमोद नौटियाल को फिलहाल चमोली जिले की पुरसारी जेल में ही रहना होगा।
एसपी चमोली और एसआईटी का बयान
चमोली के पुलिस अधीक्षक (SP) सुरजीत सिंह पंवार ने बेल अर्जी खारिज होने की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में ही रहेगा। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल (SIT) इस मामले के विभिन्न पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है।
सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर हुई थी गिरफ्तारी
प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी: एसआईटी ने 8 जुलाई को दर्ज एफआईआर के आधार पर प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया था। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को कथित तौर पर चढ़ावे की नकदी अपनी जेब में रखते हुए देखा गया था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई।
पूर्व मंदिर अधिकारी भी गिरफ्तार: जांच आगे बढ़ने पर एसआईटी ने पूर्व मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान को भी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। वर्तमान में दोनों आरोपी पुरसारी जिला कारागार में बंद हैं।
गहन जांच में जुटी एसआईटी
एसआईटी की टीम बदरी-केदार मंदिर समिति के स्टॉक रजिस्टर, चढ़ावा अभिलेखों, सीसीटीवी फुटेज और जब्त दस्तावेजों की जांच कर रही है। साथ ही मंदिर समिति के अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि इस अनियमितता में शामिल पूरे नेटवर्क और कार्यप्रणाली का पर्दाफाश किया जा सके।
