मनोरंजन

राजपाल यादव को बड़ा झटका: दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों में बरकरार रखी 3 महीने की सजा

राजपाल यादव को बड़ा झटका: दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों में बरकरार रखी 3 महीने की सजा

​नई दिल्ली:

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस के सभी सात मामलों में राहत देने से इनकार करते हुए उनकी 3-3 महीने के साधारण कारावास की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने साफ किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, इसलिए उन्हें कुल 3 महीने जेल में बिताने होंगे।

​7.35 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने हर मामले में 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जिससे कुल रकम 7.35 करोड़ रुपये बनती है। इसमें से 1.04 करोड़ रुपये प्रति मामला शिकायतकर्ता को और 25 हजार रुपये राज्य को दिए जाएंगे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यादव के लगातार बदलते बयानों पर सख्त नाराजगी जताई और उनके रवैए को ‘संदिग्ध’ (dubious) करार दिया।

​समझौते की आखिरी कोशिश भी नाकाम

सुनवाई के दौरान कोर्ट की सलाह पर शिकायतकर्ता कंपनी 6 करोड़ रुपये के ‘फुल एंड फाइनल सेटलमेंट’ के लिए तैयार हो गई थी। हालांकि, राजपाल यादव ने भारी आर्थिक नुकसान और प्रॉपर्टी बिकने का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। शिकायतकर्ता के वकील अवनीत सिंह सिक्का ने दलील दी कि सजा पूरी होने से बाउंस हुए चेक की वित्तीय जिम्मेदारी खत्म नहीं होती।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *