सुप्रीम कोर्ट से हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत: TET पास करने की डेडलाइन एक साल बढ़ी
सुप्रीम कोर्ट से हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत: TET पास करने की डेडलाइन एक साल बढ़ी
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के कार्यरत हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पास करने की अंतिम तिथि को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। अब शिक्षकों को TET योग्यता हासिल करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय मिल गया है। पहले यह डेडलाइन 31 अगस्त 2027 तय की गई थी।
यह फैसला रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई के बाद जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने दिया है। लंबे समय से शिक्षक इस मुद्दे पर परेशान थे और विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन भी कर रहे थे।
मुख्य बातें:
किसे मिली राहत? मुख्य रूप से वे शिक्षक जिनकी सेवा में अभी 5 साल से अधिक समय बचा है और जो TET पास नहीं कर पाए थे।
पिछला फैसला: सितंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में TET को अनिवार्य करते हुए 31 अगस्त 2027 तक की समयसीमा दी गई थी।
नया अपडेट: रिव्यू याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने समयसीमा में एक साल की छूट दे दी।
शिक्षकों के संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस एक साल के अतिरिक्त समय में वे बेहतर तैयारी करके परीक्षा पास कर सकेंगे।
नोट: जिन शिक्षकों की सेवा में 5 साल से कम समय बचा है, उन्हें अलग राहत मिली हुई है, हालांकि प्रमोशन के लिए TET अनिवार्य रहेगा।
यह फैसला लाखों प्राथमिक शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने वाला माना जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित राज्य शिक्षा विभाग से संपर्क करें।
