हरिद्वार: स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, चार अल्ट्रासाउंड सेंटरों के लाइसेंस निरस्त; फर्जी डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज होगा
हरिद्वार जिले में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अख्तियार किया है। नियमों की अनदेखी और मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले चार केंद्रों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।
हरिद्वार: स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, चार अल्ट्रासाउंड सेंटरों के लाइसेंस निरस्त; फर्जी डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज होगा
हरिद्वार: जिले में पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) एक्ट का उल्लंघन करने और धोखाधड़ी से मरीजों को ठगने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. आरके सिंह के नेतृत्व में हुई जांच के बाद जिले के चार अल्ट्रासाउंड सेंटरों के रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिए गए हैं।
फर्जी डिग्री और गायब मशीनों का खुलासा
जांच के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम को कई चौंकाने वाले मामले मिले:
कलियर क्षेत्र: यहाँ एक अल्ट्रासाउंड सेंटर में तैनात डॉक्टर की डिग्री ही फर्जी पाई गई। सीएमओ ने बताया कि इस फर्जी डॉक्टर के खिलाफ जल्द ही मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
सीलिंग के बाद मशीन गायब: एक अन्य मामले में विभाग ने सेंटर को सीज किया था, लेकिन संचालक ने सील की गई मशीन को ही वहां से गायब कर दिया। इस मामले में संबंधित डॉक्टर और संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
बिना डॉक्टर के सेंटर: चार ऐसे सेंटर भी पाए गए जिन्होंने पंजीकरण तो एक साल पहले करा लिया था, लेकिन वहां न तो चिकित्सक तैनात थे और न ही संचालन शुरू किया गया था।
डीएम की अध्यक्षता में हुई सलाहकार समिति की बैठक
मंगलवार को रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम सलाहकार समिति की बैठक ली। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नियमों में ढिलाई बरतने वाले सेंटरों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए।
नए पंजीकरण: निजी सेंटरों के लिए आए 5 आवेदनों में से केवल एक को ही मंजूरी दी गई।
पशु चिकित्सा केंद्र: 12 नवीनीकरण आवेदनों में से 11 को मंजूरी दी गई, जबकि बहादराबाद पशु चिकित्सालय का नवीनीकरण फिलहाल रोक दिया गया है।
सरकारी अस्पतालों में बढ़ेगी सुविधा
एक ओर जहाँ अवैध निजी सेंटरों पर ताला लगा है, वहीं समिति ने सरकारी स्तर पर सुविधाओं के विस्तार को हरी झंडी दी है:
नारसन और बहादराबाद: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) बहादराबाद और नारसन में अब अल्ट्रासाउंड सुविधा शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इससे स्थानीय लोगों को सस्ते और विश्वसनीय इलाज में मदद मिलेगी।
सख्त चेतावनी: बिना अनुमति मशीन बेचना अपराध
सीएमओ डॉ. आरके सिंह ने चेतावनी दी है कि जनपद में पीसीपीएनडीटी एक्ट का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के मशीनों की खरीद-फरोख्त गैरकानूनी है। किसी भी नए सेंटर को अनुमति देने से पहले डॉक्टर और मशीन का फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
