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48 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल करने पर नहीं कटेगा एक भी रुपया: DGCA ने बदला नियम, नाम की छोटी गलती भी 24 घंटे में फ्री चेंज!

48 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल करने पर नहीं कटेगा एक भी रुपया: DGCA ने बदला नियम, नाम की छोटी गलती भी 24 घंटे में फ्री चेंज!

अच्छी खबर यात्रियों के लिए! भारत के नागरिक उड्डयन नियामक DGCA ने एयर टिकट रिफंड और कैंसिलेशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब बुकिंग के 48 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल या चेंज करने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटेगा – पूरा रिफंड मिलेगा (कुछ शर्तों के साथ)। साथ ही, नाम में छोटी गलती (जैसे स्पेलिंग एरर) को 24 घंटे के अंदर फ्री में सुधारने की सुविधा दी गई है, अगर टिकट एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक किया गया हो।

मुख्य नए नियम:

48 घंटे का ‘लुक-इन’ विंडो: बुकिंग के 48 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल या अमेंड (चेंज) कर सकते हैं बिना किसी कैंसिलेशन फीस के। सिर्फ अगर नई फ्लाइट का किराया अलग हो तो फर्क भरना पड़ेगा।

शर्त: फ्लाइट डिपार्चर कम से कम 5 दिन (डोमेस्टिक) या 15 दिन (इंटरनेशनल) दूर होनी चाहिए।

नाम करेक्शन फ्री: टिकट बुकिंग के 24 घंटे के अंदर नाम में छोटी गलती (स्पेलिंग, टाइपो) बताने पर कोई चार्ज नहीं। यह सिर्फ डायरेक्ट एयरलाइन वेबसाइट बुकिंग पर लागू।

रिफंड टाइमलाइन: रिफंड अब तेज – क्रेडिट कार्ड पर 7 दिन, कैश पर तुरंत, एजेंट बुकिंग पर 21 दिन के अंदर पूरा होना चाहिए।

अन्य फायदे: “नॉन-रिफंडेबल” टिकट्स पर भी टैक्स और फीस रिफंड होंगे, क्रेडिट शेल सिर्फ अगर पैसेंजर चुनें तो – डिफॉल्ट नहीं। कैंसिलेशन चार्ज पहले से क्लियर दिखाने होंगे।

ये नियम DGCA के नए Civil Aviation Requirement (CAR) ड्राफ्ट/अपडेट का हिस्सा हैं, जो यात्रियों के हित में “पैसेंजर-फर्स्ट” अप्रोच को मजबूत करते हैं। एयरलाइंस को इनका पालन अनिवार्य है, नहीं तो पेनल्टी लग सकती है।

अब टिकट बुक करते समय थोड़ा सोच-समझकर फैसला लें – 48 घंटे में कोई भी बदलाव फ्री!

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