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शॉर्टकट पड़ेगा महंगा: दिल्ली में गलत साइड ड्राइविंग पर अब FIR, जेल और जुर्माना दोनों का खतरा – जानिए नए नियम

शॉर्टकट पड़ेगा महंगा: दिल्ली में गलत साइड ड्राइविंग पर अब FIR, जेल और जुर्माना दोनों का खतरा – जानिए नए नियम

ट्रैफिक जाम से बचने के लिए गलत साइड (रॉंग साइड) से गाड़ी चलाना अब बेहद महंगा पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस ने पहली बार गलत साइड ड्राइविंग को सिर्फ ट्रैफिक उल्लंघन नहीं, बल्कि आपराधिक अपराध मानकर FIR दर्ज करना शुरू कर दिया है। यह देश के किसी केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार हो रहा है। अब तक सिर्फ चालान कटता था, लेकिन अब जेल और कोर्ट की कार्रवाई का डर भी है।

क्या हुआ मामला?

जनवरी 2026 में दिल्ली कैंट, कपासहेड़ा और वसंत कुंज थानों में गलत साइड ड्राइविंग के तीन मामले दर्ज हुए।

एक मामले में ड्राइवर तेज रफ्तार से गलत दिशा में आ रहा था, जिससे सामने वाले वाहनों की जान खतरे में पड़ गई।

पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस की शिकायत पर स्थानीय थाने में FIR दर्ज कराई।

किन धाराओं में केस?

भारतीय न्याय संहिता (BNS) धारा 281: लापरवाही या रैश ड्राइविंग (जान को खतरा पैदा करना)। सजा – 6 महीने तक जेल, या ₹1,000 जुर्माना, या दोनों।

मोटर व्हीकल एक्ट (MVA) की संबंधित धाराएं: जैसे बिना इंश्योरेंस या लाइसेंस ड्राइविंग।

पहले क्या था नियम?

सामान्यतः गलत साइड ड्राइविंग पर ₹5,000 जुर्माना (पहली बार) और दोबारा पर ₹10,000 तक।

कई राज्यों में ₹500 से ₹1,000 तक जुर्माना।

लेकिन दिल्ली में अब गंभीर मामलों (पीक ऑवर, मुख्य सड़क, जान का खतरा) में सीधे FIR।

पुलिस का कहना

ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी बोले – “FIR हर मामले में नहीं होगी, सिर्फ जानलेवा या बार-बार उल्लंघन करने वालों पर। मकसद हादसे रोकना है। 2025 में दिल्ली में 3 लाख से ज्यादा ऐसे चालान कटे थे।” छोटी गलतियों पर अभी भी चालान ही कटेगा।

सावधानी बरतें, ये करें

हमेशा सही लेन में ड्राइव करें।

यू-टर्न या सही रास्ता लें, शॉर्टकट से बचें।

पीक ऑवर में मुख्य सड़कों पर विशेष सतर्कता।

हादसे का बड़ा कारण गलत साइड ड्राइविंग है – अपनी और दूसरों की जान बचाएं।

अब शॉर्टकट की कीमत जेल हो सकती है। नियम मानें, सुरक्षित रहें!

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