असम: 18+ लोगों के लिए नए आधार कार्ड पर एक साल की रोक, SC-ST और चाय बागान श्रमिकों को छूट
असम: 18+ लोगों के लिए नए आधार कार्ड पर एक साल की रोक, SC-ST और चाय बागान श्रमिकों को छूट
गुवाहाटी: असम सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए नए आधार कार्ड जारी करने पर एक साल के लिए रोक लगा दी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की। हालांकि, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और चाय बागान श्रमिकों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है, और वे अगले एक साल तक आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह निर्णय अवैध प्रवासियों, खासकर बांग्लादेशी नागरिकों, को आधार कार्ड के जरिए भारतीय नागरिकता हासिल करने से रोकने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा, “हमने सीमा पर लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा है। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि कोई भी अवैध विदेशी असम में आधार कार्ड प्राप्त कर भारतीय नागरिकता का दावा न कर सके।”
सर्मा ने बताया कि असम में सामान्य आबादी के बीच आधार कार्ड की संतृप्ति 103% है, जो दर्शाता है कि कार्डों की संख्या राज्य की वास्तविक जनसंख्या से अधिक है। हालांकि, SC, ST और चाय बागान समुदायों में यह 96% है, इसलिए इन समुदायों को छूट दी गई है। सितंबर में एक महीने का विशेष अवसर दिया जाएगा, जिसमें अन्य समुदायों के लोग आधार के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद, केवल “अति दुर्लभ मामलों” में जिला आयुक्त (DC) सख्त जांच के बाद आधार जारी कर सकेंगे।
यह कदम असम की सीमा सुरक्षा और नागरिकता की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
