कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत: केंद्र सरकार ने 137 एंटी-कैंसर दवाओं पर तय किया ट्रेड मार्जिन, कीमतों में 96% तक की भारी कटौती
कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत: केंद्र सरकार ने 137 एंटी-कैंसर दवाओं पर तय किया ट्रेड मार्जिन, कीमतों में 96% तक की भारी कटौती
नई दिल्ली:
कैंसर के इलाज को अधिक सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के निर्देशानुसार, कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 137 एंटी-कैंसर दवाओं पर अधिकतम व्यापार मार्जिन (Trade Margin) तय कर दिया गया है। नई कीमतें 9 नवंबर से प्रभावी हो गई हैं, जिससे देश भर के मरीजों और उनके परिजनों को सालाना लगभग ₹3,502.31 करोड़ की बड़ी राहत मिलने का अनुमान है।
1,031 फॉर्मूलेशन की कीमतों में आई कमी, 600 ब्रांड हुए आधे से ज्यादा सस्ते
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अब तक 76 दवा कंपनियों ने 1,225 एंटी-कैंसर फॉर्मूलेशन (121 दवाओं को कवर करते हुए) के संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) की जानकारी साझा की है:
कीमतों में भारी गिरावट: इनमें से 1,031 फॉर्मूलेशन के दाम कम कर दिए गए हैं।
50% से अधिक की कटौती: लगभग 600 ब्रांडों की कीमतों में 50 प्रतिशत से भी अधिक की भारी कमी दर्ज की गई है, जबकि कुछ विशेष दवाओं के दाम में अधिकतम 96.45 प्रतिशत तक की गिरावट आई है।
भविष्य की तैयारी: सूची में शामिल 137 एंटी-कैंसर दवाओं में से जो 10-15 दवाएं अभी भारत में लॉन्च नहीं हुई हैं, वे भी जब बाजार में आएंगी, तो उन पर ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन (TMR) का यह नियम स्वतः लागू हो जाएगा।
कड़े नियम और निगरानी के निर्देश
एनपीपीए की यह अधिसूचना अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। दवा निर्माता ड्रग्स (प्राइस Control) ऑर्डर, 2013 के तहत वार्षिक मूल्य वृद्धि का लाभ तभी ले सकेंगे जब वे 30 प्रतिशत की अधिकतम अनुमेय ट्रेड मार्जिन सीमा का सख्ती से पालन करें।
डिस्प्ले अनिवार्य: NPPA ने सभी खुदरा विक्रेताओं (रिटेलर्स), डीलरों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को निर्देशित किया है कि वे संशोधित एमआरपी सूची अपनी वेबसाइट और परिसर में प्रमुखता से प्रदर्शित करें।
निगरानी: सभी राज्यों के ड्रग कंट्रोलर इस बात की निगरानी करेंगे कि नियमों का पूरी तरह पालन हो रहा है या नहीं।
उपभोक्ता कहां देख सकते हैं नई कीमतें और कैसे करें शिकायत?
मरीज या उनके परिजन दवाओं की नई कीमतों की जानकारी “फार्मा सही दाम” (Pharma Sahi Dam) मोबाइल ऐप और NPPA की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए प्राप्त कर सकते हैं।
यदि किसी अस्पताल या मेडिकल स्टोर द्वारा निर्धारित कीमतों से अधिक वसूली की जाती है या नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो इसकी शिकायत निम्नलिखित माध्यमों से दर्ज कराई जा सकती है:
हेल्पलाइन नंबर: 1800-11-1255
ईमेल या एनपीपीए पोर्टल के माध्यम से सीधी शिकायत।

