FSSAI का स्विगी इंस्टामार्ट पर बड़ा एक्शन: फूड सेफ्टी नियमों के उल्लंघन मामले में जारी किए 9 नोटिस
FSSAI का स्विगी इंस्टामार्ट पर बड़ा एक्शन: फूड सेफ्टी नियमों के उल्लंघन मामले में जारी किए 9 नोटिस
नई दिल्ली: ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी एक बार फिर विवादों में घिर गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने स्विगी इंस्टामार्ट को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के कथित उल्लंघन से जुड़े एक मामले में 9 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई ग्राहकों से मिली लगातार शिकायतों के बाद की गई है, जिसमें एक्सपायर्ड, सड़े-गले और दूषित खाद्य पदार्थों की डिलीवरी का आरोप लगाया गया है।
FSSAI ने स्विगी से इन सभी आरोपों पर दस्तावेजों के साथ विस्तृत स्पष्टीकरण और नियमों के पालन की रिपोर्ट मांगी है। निर्धारित समय के भीतर जवाब न देने पर कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
किन प्रमुख शिकायतों के आधार पर जारी किए गए नोटिस?
ग्राहकों की ओर से दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर FSSAI ने निम्नलिखित गंभीर मामलों को नोटिस में रेखांकित किया है:
बिना स्वीकृत लाइसेंस के बिक्री: ‘नॉइस एग्स’ (Noice Eggs) को ऐसे ब्रांड नाम से बेचा जा रहा था, जो कंपनी के मौजूदा FSSAI लाइसेंस में स्वीकृत प्रोडक्ट कैटेगरी का हिस्सा नहीं था। प्राधिकरण ने वैध लाइसेंस या संशोधन होने तक इसकी बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।
एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स की डिलीवरी: ग्राहकों को ‘Healthify 100% Whey Protein (1 किलो)’ और ‘Noice Home Style Madras Mixture with Peanuts’ जैसे उत्पाद एक्सपायरी डेट निकलने के बाद भी डिलीवर किए गए।
सड़े-गले अंडे और खराब दूध: ‘Akshayakalpa Organic Egg’ के बारे में शिकायत मिली कि अंडे सड़े हुए, बदबूदार और दूषित थे। इसके अलावा कई मामलों में खराब दूध और क्षतिग्रस्त पैक्ड फूड आइटम भेजने के भी आरोप हैं।
खराब तैयार भोजन (Prepared Food): ‘काके दा पराठा’ के खराब और बदबूदार हालत में डिलीवर होने की शिकायत दर्ज की गई, जिस पर कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया।
असुरक्षित शिशु आहार (Infant Food): एक इन्फेंट फूड फॉर्मूलेशन के दूषित मिलने पर ग्राहक ने जब उसे लौटाया, तो कंपनी ने दोबारा वैसा ही खराब प्रोडक्ट वापस भेज दिया।
गलत लाइसेंस नंबर का उपयोग: कुछ मामलों में गलत या अमान्य FSSAI लाइसेंस नंबर का इस्तेमाल किया गया। साथ ही कई फूड बिजनेस एंटिटी ऐसे नामों से लिस्टेड मिलीं जो उनके आधिकारिक FSSAI रजिस्ट्रेशन से मेल नहीं खाती हैं।
शिकायत निवारण में लापरवाही: कई शिकायतों को आगे (Escalate) बढ़ाए जाने के बाद भी उचित कार्रवाई नहीं की गई। एक मामले में तो खाद्य सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे का समाधान करने के बजाय केवल रिफंड देकर मामला बंद करने की कोशिश की गई।
FSSAI ने स्विगी इंस्टामार्ट से क्या जवाब मांगा है?
खाद्य नियामक (Food Regulator) ने स्विगी इंस्टामार्ट को कड़ी चेतावनी देते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है:
विस्तृत स्पष्टीकरण: सभी 9 नोटिसों पर दस्तावेजों के साथ बिंदुवार जवाब दाखिल करें।
गुणवत्ता और इन्वेंटरी मैनेजमेंट: कंपनी अपने क्वालिटी कंट्रोल, फूड सेफ्टी मॉनिटरिंग, स्टॉक रोटेशन (FIFO), स्टोरेज और हैंडलिंग की पूरी व्यवस्था की जानकारी दे।
रूट कॉज एनालिसिस (Root Cause Analysis): इन गलतियों के पीछे के मुख्य कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक और निवारक कदमों (Corrective and Preventive Actions) की रिपोर्ट सौंपे।
भविष्य की कार्ययोजना: उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निस्तारण और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बनाए गए सिस्टम का पूरा विवरण उपलब्ध कराए।
नियामक की चेतावनी: FSSAI ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि विक्रेता ऑन-बोर्डिंग, कंप्लायंस वेरिफिकेशन और फूड क्वालिटी मॉनिटरिंग को लेकर तय समय सीमा के भीतर संतोषजनक अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) नहीं दी गई, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
