Thursday, September 10, 2026
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मसूरी में गुरुग्राम के पर्यटकों की गुंडागर्दी: मामूली विवाद में स्थानीय युवक और महिला पर जानलेवा हमला, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

मसूरी में गुरुग्राम के पर्यटकों की गुंडागर्दी: मामूली विवाद में स्थानीय युवक और महिला पर जानलेवा हमला, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

​उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मसूरी से कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां हरियाणा के गुरुग्राम से आए कुछ रईस पर्यटकों ने एक मामूली विवाद के बाद स्थानीय लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पर्यटक सरेआम सड़क पर मारपीट और हुड़दंग करते नजर आ रहे हैं।

​यह पूरा मामला 28 जून 2026 की रात करीब 10 से 11 बजे के बीच का है। आरोपी गुरुग्राम से करीब 30 लाख रुपए की लग्जरी टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस कार से मसूरी घूमने आए थे।

​मामूली बात पर भड़के पर्यटक, दूध की क्रेट से किया हमला

​मिली जानकारी के अनुसार, बाटा शोरूम के पास इन पर्यटकों की तेज रफ्तार कार ने स्थानीय लोगों की गाड़ी को टक्कर मार दी थी। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और पर्यटकों को गाड़ी ध्यान से चलाने को टोका, तो वे बुरी तरह भड़क गए। पर्यटकों ने आपा खोते हुए पास ही रखी दूध की भारी प्लास्टिक क्रेट उठाई और एक स्थानीय युवक तथा महिला के सिर पर दे मारी, जिससे उनका सिर फट गया और खून बहने लगा।

​10 मिनट तक सड़क पर पीटा, महिलाओं से की बदसलूकी

​चश्मदीदों और स्थानीय डेयरी संचालक प्रदीप गुप्ता के मुताबिक, आरोपियों ने घायल युवक को सड़क पर गिरा लिया और करीब 10 मिनट तक लात-घूंसों से बेरहमी से पीटते रहे। इस दौरान बीच-बचाव करने आईं स्थानीय महिलाओं के साथ भी बदसलूकी और अभद्रता की गई। माहौल इतना हिंसक हो गया कि अपनी जान बचाने के लिए महिलाएं वहां से भागने को मजबूर हो गईं।

​मौके पर पहुंची पुलिस, गुरुग्राम का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

​सड़क पर हो रहे इस उपद्रव को देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम (112) को सूचना दी। खबर मिलते ही कोतवाली मसूरी से चीता मोबाइल और रात्रि गश्ती दल तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया।

​पुलिस ने मौके से हुड़दंग मचा रहे मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया।

​आरोपी की पहचान: नीरज राघव (36 वर्ष), निवासी बड़ा गांव सिकंदरपुर, तहसील मानेसर, सेक्टर-86, गुरुग्राम (हरियाणा)।

​पुलिस ने आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद लोक शांति भंग करने के आरोप में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया।

​कार जब्त, एमवी एक्ट के तहत भारी चालान

​कोतवाली मसूरी पुलिस ने मारपीट और हुड़दंग में इस्तेमाल की गई हरियाणा नंबर की टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस कार को कब्जे में ले लिया है और मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के तहत वाहन का भारी चालान काटा है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी तक किसी भी पीड़ित पक्ष की ओर से लिखित शिकायत नहीं दी गई थी, जिसके कारण आवश्यक दंडात्मक (प्रिवेंटिव) कार्रवाई के बाद आरोपियों को छोड़ दिया गया।

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