पटना कोर्ट से खान सर को बड़ी राहत, फायरिंग मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक
पटना कोर्ट से खान सर को बड़ी राहत, फायरिंग मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक
बिहार के चर्चित शिक्षक और ‘खान सर’ उर्फ फैसल खान को फिलहाल पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। पटना जिला कोर्ट ने कोचिंग सेंटर विवाद और फायरिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पटना जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान खान सर ने खुद को पूरी तरह बेकसूर बताया है।
आत्मरक्षा में चली थी गोली: खान सर के वकील
अदालत में खान सर का पक्ष रखते हुए उनके वकील अरविंद कुमार महुआर ने दलील दी कि मौके पर जो भी हुआ, वह किसी तरह का भय या आतंक फैलाने के मकसद से नहीं किया गया था। उन्होंने कोर्ट से कहा:
”गोली पूरी तरह से आत्मरक्षा (Self Defense) में चलाई गई थी। किसी को डराना या माहौल खराब करना हमारा मकसद नहीं था।”
खान सर के वकील ने बताया कि कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जून तय की है, तब तक के लिए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए पुलिसिया कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बाहर हुआ था विवाद
यह पूरा मामला ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बाहर खान सर के गार्ड द्वारा की गई फायरिंग से जुड़ा है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने खान सर और दो अन्य लोगों के खिलाफ भीड़ को उकसाने और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज की थी। वीडियो सामने आने के बाद से ही खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी और पटना पुलिस की एक विशेष टीम उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी बीच खान सर के कानूनी दल ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें बड़ी राहत मिल गई।
दोनों पक्षों से दर्ज हुआ केस, कोचिंग संचालक रौशन कुमार गिरफ्तार
खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर के मुताबिक, यह विवाद एकतरफा नहीं था। ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर और अन्य लोगों के खिलाफ सबसे पहले खान सर के स्टाफ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में खान सर पर भी केस दर्ज किया गया।
खान सर की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने दूसरे कोचिंग संचालक रौशन कुमार को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि मौके से बरामद हथियारों और जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराएं जोड़ी गई हैं।
कोचिंग और अस्पताल को मिला सुरक्षा नोटिस
फायरिंग की इस गंभीर घटना के बाद प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा मानकों (Security Norms) को लेकर खान सर के कोचिंग संस्थान और उनके अस्पताल को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय सीमा के भीतर सुरक्षा के पुख्ता मानक पूरे नहीं किए गए, तो प्रशासन की तरफ से इन संस्थानों के खिलाफ सीलिंग या अन्य सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
