बिना PUC अब NCR में भी नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल: 1 अक्टूबर से नियम लागू
बिना PUC अब NCR में भी नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल: 1 अक्टूबर से नियम लागू
दिल्ली-NCR में रहने वाले वाहन चालकों के लिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए “नो पीयूसी, नो फ्यूल” (No PUC, No Fuel) नियम को पूरे एनसीआर क्षेत्र में लागू करने का बड़ा फैसला किया है।
यह नियम 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होने जा रहा है।
1. पेट्रोल और डीजल पंपों के लिए नए नियम
ईंधन पर रोक: 1 अक्टूबर 2026 से पूरे एनसीआर (दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद आदि) के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUCC) के पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं दी जाएगी।
कैमरों से होगी निगरानी: बिना PUC वाले वाहनों की पहचान करने के लिए पेट्रोल पंपों पर ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरा सिस्टम और अन्य तकनीकी माध्यमों का इस्तेमाल किया जाएगा।
आपातकालीन छूट: मेडिकल इमरजेंसी और कानून-व्यवस्था (Law and Order) से जुड़ी ड्यूटी में लगे वाहनों को इस नियम से कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट मिल सकती है।
2. ऑटो (थ्री-व्हीलर्स) का विद्युतीकरण (EV Implementation)
सर्दियों के प्रदूषण से निपटने के लिए आयोग ने थ्री-व्हीलर्स (L-5 श्रेणी) को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है:
दिल्ली में नियम: 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो का ही नया पंजीकरण (Registration) होगा।
एनसीआर के शहरों में नियम: 1 जनवरी 2028 से गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में भी नए सीएनजी/डीजल ऑटो के रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे और केवल इलेक्ट्रिक ऑटो ही रजिस्टर्ड होंगे।
3. पराली नियंत्रण के लिए ‘प्रोटेक्शन फोर्स’ का गठन
सर्दियों में दिल्ली-एनसीआर की हवा खराब होने का एक बड़ा कारण पराली का धुआं होता है। इसे रोकने के लिए:
पंजाब और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स और कड़ा मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है।
महत्वपूर्ण सलाह: यदि आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं या वहां गाड़ी से आते-जाते हैं, तो पेट्रोल पंपों पर होने वाली असुविधा और भारी जुर्माने से बचने के लिए समय रहते अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) हमेशा अपडेट रखें।
