सावधान! गैस सिलेंडर की ओवररेटिंग और कालाबाजारी पर लगेगा लगाम; इन नंबरों पर तुरंत दर्ज कराएं शिकायत
क्या आपके क्षेत्र में भी रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत दिखाई दे रही है या वेंडर आपसे निर्धारित दर से अधिक वसूली कर रहे हैं? अगर हाँ, तो अब आपको चुप रहने की जरूरत नहीं है। सरकार और गैस कंपनियों ने कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं।
यहाँ सिलेंडर की कालाबाजारी की शिकायत करने और सही दाम जानने से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है:
सावधान! गैस सिलेंडर की ओवररेटिंग और कालाबाजारी पर लगेगा लगाम; इन नंबरों पर तुरंत दर्ज कराएं शिकायत
घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कालाबाजारी और डिलीवरी के नाम पर अतिरिक्त पैसों की मांग करने वालों के खिलाफ विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। अक्सर देखा जाता है कि गैस एजेंसियां या डिलीवरी बॉय उपभोक्ताओं से 20 से 50 रुपये तक अतिरिक्त ‘कमीशन’ मांगते हैं, जो कि पूरी तरह गैर-कानूनी है।
इन नंबरों पर करें शिकायत (Toll-Free Numbers)
यदि कोई आपसे अधिक पैसे मांगता है या सिलेंडर देने में आनाकानी करता है, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:
* LPG इमरजेंसी हेल्पलाईन: 1906 (यह नंबर 24×7 उपलब्ध है)।
* पेट्रोलियम मंत्रालय की हेल्पलाइन: 1800-233-3555 (टोल-फ्री)।
* Indane (इंडियन ऑयल): 1800-2333-555 पर कॉल करें या उनकी वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
* HP Gas (हिंदुस्तान पेट्रोलियम): 1800-2333-555 या 9222201122 (WhatsApp)।
* Bharat Gas (भारत पेट्रोलियम): 1800-224-344 पर संपर्क करें।
ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें?
आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं:
* Mylpg.in पोर्टल: इस वेबसाइट पर जाकर अपनी कंपनी (Indane, HP या Bharat Gas) का चयन करें।
* Give Feedback: वहां ‘Give Feedback’ सेक्शन में जाकर अपनी शिकायत, एजेंसी का नाम और कंज्यूमर नंबर दर्ज करें।
* मोबाइल ऐप: अपनी गैस कंपनी के आधिकारिक ऐप (जैसे- IndianOil One, HP Pay) के माध्यम से भी शिकायत ट्रैक की जा सकती है।
उपभोक्ताओं के लिए जरूरी नियम
* डिलीवरी चार्ज: गैस सिलेंडर की जो कीमत (Cash Memo) रसीद पर लिखी होती है, उसमें डिलीवरी चार्ज पहले से शामिल होता है। आपको रसीद पर अंकित मूल्य से एक रुपया भी ज्यादा देने की जरूरत नहीं है।
* वजन की जांच: डिलीवरी लेते समय अपना अधिकार समझकर सिलेंडर का वजन जरूर चेक करवाएं। हर डिलीवरी बॉय के पास वजन तौलने वाली मशीन होना अनिवार्य है।
* सील्ड चेक करें: सुनिश्चित करें कि सिलेंडर की सील और वाल्व पूरी तरह सुरक्षित हैं।
स्थानीय प्रशासन से मदद
यदि कंपनी स्तर पर आपकी सुनवाई नहीं होती है, तो आप अपने जिले के ‘जिला पूर्ति अधिकारी’ (DSO) या ‘खाद्य एवं रसद विभाग’ के कार्यालय में लिखित शिकायत दे सकते हैं। कालाबाजारी करने वाली एजेंसियों का लाइसेंस रद्द करने तक का प्रावधान है।
सतर्क रहें: आपकी एक शिकायत न केवल आपके पैसे बचाएगी, बल्कि गैस माफियाओं के हौसले भी पस्त करेगी। अगली बार अतिरिक्त पैसे मांगे जाने पर तुरंत रसीद मांगें और शिकायत दर्ज कराएं।
