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Check Bounce Case: राजपाल यादव को बड़ी राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल जाने के आदेश पर लगाई रोक

Check Bounce Case: राजपाल यादव को बड़ी राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल जाने के आदेश पर लगाई रोक

बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता राजपाल यादव के लिए राहत भरी खबर आई है। करोड़ों रुपये के चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें फिर से जेल जाने से बचा लिया है। कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा उन्हें हिरासत में लेने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला साल 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी निर्देशित फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए दिल्ली के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। आरोप है कि उन्होंने इस रकम को चुकाने के लिए जो चेक दिए, वे बैंक में बाउंस हो गए। इसके बाद बिजनेसमैन ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की।

हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

निचली अदालत ने पिछले दिनों राजपाल यादव को बकाया राशि न चुकाने के कारण सजा बरकरार रखते हुए जेल भेजने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ अभिनेता ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

* बचाव पक्ष की दलील: राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि उनके मुवक्किल पैसे चुकाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वे कानून का सम्मान करते हैं।

* कोर्ट का रुख: हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता और भुगतान की मंशा को देखते हुए सजा के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। हालांकि, कोर्ट ने राजपाल यादव को सख्त निर्देश दिया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतकर्ता की बकाया राशि का एक हिस्सा जमा करें।

पहले भी काट चुके हैं जेल की हवा

राजपाल यादव इस मामले में पहले भी मुश्किलों में फंस चुके हैं।

* 2013: कोर्ट को गुमराह करने के आरोप में उन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

* 2018: चेक बाउंस के इसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 3 महीने की कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा था।

राहत के मायने

राजपाल यादव के लिए यह राहत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे वर्तमान में कई बड़े बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं। अगर उन्हें फिर से जेल जाना पड़ता, तो उनकी आने वाली फिल्मों की शूटिंग अधर में लटक सकती थी।

 

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