‘होंगे आप रणवीर सिंह’: कर्नाटक HC ने लगाई एक्टर को फटकार, ‘कांतारा’ डाइवा मिमिक्री केस में मिली आंशिक राहत, कोर्ट ने कहा- ‘लूज टंग’ नहीं चल सकता
‘होंगे आप रणवीर सिंह’: कर्नाटक HC ने लगाई एक्टर को फटकार, ‘कांतारा’ डाइवा मिमिक्री केस में मिली आंशिक राहत, कोर्ट ने कहा- ‘लूज टंग’ नहीं चल सकता
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को ‘कांतारा’ फिल्म के डाइवा (भूत कोला) पर किए गए मिमिक्री और टिप्पणियों के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट से आंशिक राहत मिली है, लेकिन पूरी तरह से मुसीबत टली नहीं है। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की बेंच ने आज सुनवाई के दौरान एक्टर को फटकार लगाई और कहा, “होंगे आप रणवीर सिंह… लेकिन आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। स्टार होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।” कोर्ट ने आगे कहा कि “आपकी जीभ ढीली नहीं हो सकती” (You can’t have a loose tongue at all)।
मामला IFFI गोवा (नवंबर 2025) में रणवीर सिंह द्वारा कांतारा चैप्टर 1 के डाइवा सीन का मिमिक्री करने से जुड़ा है। एक वकील प्रशांत मेथल ने शिकायत की कि रणवीर ने चावुंडी डाइवा को “फीमेल घोस्ट” कहकर और डाइवा की पवित्र परंपरा का मजाक उड़ाया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। इसके आधार पर हाई ग्राउंड्स पुलिस ने जनवरी 2026 में FIR दर्ज की (BNS की धारा 196, 299, 302 आदि के तहत)।
रणवीर सिंह ने हाई कोर्ट में FIR रद्द करने की याचिका दाखिल की थी और तुरंत सुनवाई की मांग की। लेकिन कोर्ट ने सेलिब्रिटी को प्राथमिकता देने से इनकार कर दिया और कहा कि “कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं”। आज की सुनवाई में एक्टर के वकील ने माफी मांगी और कहा कि उनका इरादा मजाक उड़ाना नहीं था, बल्कि ऋषभ शेट्टी की परफॉर्मेंस की तारीफ थी।
कोर्ट का फैसला:
पुलिस को 2 मार्च 2026 तक रणवीर सिंह के खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शन (जैसे गिरफ्तारी) नहीं लेने का निर्देश।
एक्टर को जांच में पूरा सहयोग करना होगा।
अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी, जहां मामले पर गहराई से विचार होगा।
कोर्ट ने एक्टर की हरकत को “लापरवाही” बताया और कहा कि स्टारडम के नाम पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना मंजूर नहीं।
रणवीर सिंह के फैंस राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन केस अभी खत्म नहीं हुआ। यह घटना बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज की स्टेज परफॉर्मेंस और धार्मिक संवेदनशीलता पर बहस छेड़ रही है। रणवीर की टीम ने अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।
