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‘घूसखोर पंडत’ का बदला हुआ नाम अभी नहीं बताया, SC ने साफ कहा – बताओ तब रिलीज होगी फिल्म

‘घूसखोर पंडत’ का बदला हुआ नाम अभी नहीं बताया, SC ने साफ कहा – बताओ तब रिलीज होगी फिल्म

सुप्रीम कोर्ट ने मनोज बाजपेयी स्टारर नेटफ्लिक्स फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ (Ghooskhor Pandat) के टाइटल पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने फिल्ममेकर नीरज पांडे और नेटफ्लिक्स को दो टूक चेतावनी दी कि जब तक फिल्म का नया नाम नहीं बताया जाएगा, तब तक रिलीज की अनुमति नहीं मिलेगी।

सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा, “आप ऐसे टाइटल से समाज के एक वर्ग को क्यों बदनाम कर रहे हैं? किसी कम्युनिटी को अपमानित करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।” कोर्ट ने मेकर्स से पूछा – नया नाम क्या रखोगे? इसे बताओ, तब आगे बढ़ेंगे। साथ ही, हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया कि फिल्म किसी वर्ग का अपमान नहीं करती।

यह विवाद ब्राह्मण समुदाय के विरोध से शुरू हुआ, जहां टाइटल को जातिवादी और अपमानजनक बताया गया। दिल्ली हाई कोर्ट में पहले ही नेटफ्लिक्स ने नाम बदलने की बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्त स्टैंड लिया। फिल्म का टीजर 3 फरवरी 2026 को रिलीज हुआ था, जिसमें मनोज बाजपेयी एक भ्रष्ट पुलिस अफसर ‘पंडित’ की भूमिका में हैं।

अगली सुनवाई 19 फरवरी 2026 को होगी। तब तक फिल्म रिलीज पर रोक बनी रहेगी, जब तक बदला हुआ नाम नहीं बताया जाता। मेकर्स ने अभी कोई नया टाइटल पब्लिक नहीं किया है। यह मामला फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन vs कम्युनिटी सेंसिटिविटी का बड़ा उदाहरण बन गया है।

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