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’25 मौके दिए, मगर आदेश की अवहेलना हुई’: दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को लगाई कड़ी फटकार

’25 मौके दिए, मगर आदेश की अवहेलना हुई’: दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को लगाई कड़ी फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड कॉमेडियन राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में जमकर फटकार लगाई है। 12 फरवरी 2026 को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने साफ कहा, “आपको 25-30 मौके दिए गए, मगर हर बार आदेश की अवहेलना हुई। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई फिल्मी सितारा हो या आम आदमी।”

यह मामला 9 करोड़ रुपये के कर्ज और चेक बाउंस से जुड़ा है, जो 2012 में राजपाल की फिल्म ‘अता पता लापता’ से संबंधित है। राजपाल ने पहले कई बार कोर्ट में कबूल किया कि उन्होंने कर्ज लिया था और चुकाने का वादा किया, लेकिन सालों तक भुगतान नहीं किया। कोर्ट ने कहा, “आपने गुनाह कबूल किया और पैसे चुकाने का वादा किया, लेकिन अवहेलना की। अब सजा हो गई तो सजा रोकने की मांग कर रहे हैं?”

राजपाल ने 5 फरवरी 2026 को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। उनकी जमानत याचिका में बॉलीवुड सेलेब्स (सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन समेत कई) की मदद का हवाला दिया गया, और कुछ रकम (2-3 करोड़) चुकाने की बात कही गई। लेकिन कोर्ट ने इसे बेबुनियाद बताते हुए जमानत खारिज कर दी। जज ने नाराजगी जताई, “बार-बार मौका नहीं दे सकते। देरी क्यों हुई, इसकी जानकारी दें।”

यह केस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत है। राजपाल दो बार पहले भी जेल जा चुके हैं। बॉलीवुड में उनकी मदद के लिए फंड जुट रहा है, लेकिन कोर्ट ने सख्ती दिखाई कि कानून की अवहेलना बर्दाश्त नहीं होगी। राजपाल अब तिहाड़ जेल में ही रहेंगे, जब तक आगे कोई राहत नहीं मिलती। यह घटना सेलिब्रिटी स्टेटस vs कानून की बराबरी का बड़ा उदाहरण बन गई है।

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