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दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस नियम पर बड़ा अपडेट: नया कानून 2026-27 सत्र से लागू होगा

दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस नियम पर बड़ा अपडेट: नया कानून 2026-27 सत्र से लागू होगा

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने वाले नए कानून पर बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली स्कूल एजुकेशन (ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस) एक्ट, 2025 को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 में लागू नहीं किया जाएगा। यह कानून अब अगले सत्र यानी 2026-27 से प्रभावी होगा। दिल्ली सरकार ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी, जहां प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस द्वारा कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और अलोक अराधे की बेंच ने सरकार के बयान को रिकॉर्ड करते हुए कहा कि अब इस मामले में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कोर्ट को बताया कि कानून को दिसंबर 2025 में अधिसूचित किया गया था, लेकिन इसे चालू सत्र में लागू करना व्यावहारिक नहीं होगा। इससे पहले कोर्ट ने भी बीच सत्र में लागू करने पर सवाल उठाए थे, क्योंकि इससे स्कूलों और अभिभावकों को परेशानी हो सकती थी।

इस कानून के तहत दिल्ली के सभी 1,700 प्राइवेट अनएडेड स्कूलों में फीस बढ़ाने से पहले सरकारी मंजूरी जरूरी होगी। स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी (SLFRC) बनानी होगी, जिसमें पैरेंट्स, टीचर्स और मैनेजमेंट के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल अपीलेट अथॉरिटी भी होगी। कैपिटेशन फीस, अनावश्यक चार्जेस पर पूरी रोक लगेगी और फीस तीन साल के ब्लॉक में तय होगी।

वर्तमान सत्र 2025-26 में फीस 1 अप्रैल 2025 के स्तर पर फ्रीज रहेगी, यानी कोई नई बढ़ोतरी नहीं होगी। अभिभावकों को राहत मिली है कि इस साल फीस नहीं बढ़ेगी। हालांकि, स्कूल एसोसिएशंस ने कानून की वैधता पर सवाल उठाए हैं, जो अब दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला अभिभावकों के लिए अच्छा है, क्योंकि मनमानी फीस हाइक पर लगाम लगेगी, लेकिन स्कूलों को भी समय मिल गया है तैयारी का। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाएं डिस्पोज कर दीं और हाई कोर्ट से जल्द सुनवाई करने को कहा। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल फीस का यह विवाद लंबे समय से चल रहा है, और नया कानून पारदर्शिता लाने का प्रयास है। आने वाले सत्र से अभिभावकों को फायदा होगा, लेकिन फिलहाल स्थिति स्थिर रहेगी।

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