उत्तराखंड में पुराने वाहन स्क्रैप कर नई गाड़ी पर टैक्स में 25% या ₹50,000 तक छूट: परिवहन विभाग की अधिसूचना लागू
उत्तराखंड में पुराने वाहन स्क्रैप कर नई गाड़ी पर टैक्स में 25% या ₹50,000 तक छूट: परिवहन विभाग की अधिसूचना लागू
देहरादून, 31 दिसंबर 2025: उत्तराखंड में पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने वालों के लिए बड़ा फायदा! केंद्र की व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत राज्य परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें गैर-परिवहन (निजी) और परिवहन (कमर्शियल) पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर समान श्रेणी की नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर मोटर व्हीकल टैक्स में 25% छूट या अधिकतम ₹50,000 (जो कम हो) मिलेगी। परिवहन आयुक्त बृजेश कुमार संत की ओर से जारी इस अधिसूचना से योजना प्रदेश में तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है।
योजना की मुख्य बातें
छूट का प्रावधान: निजी वाहनों पर 25% या ₹50,000 तक छूट। कमर्शियल वाहनों पर 15% तक रियायत।
शर्त: पुराना वाहन रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) में स्क्रैप कराकर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CoD) लेना अनिवार्य। नई गाड़ी समान कैटेगरी (दो-पहिया/चार-पहिया, परिवहन/गैर-परिवहन) की होनी चाहिए।
अतिरिक्त लाभ: स्क्रैप वैल्यू (नई गाड़ी की एक्स-शोरूम प्राइस का 4-6%), मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट (5% तक) और रजिस्ट्रेशन फीस माफी।
यह नीति प्रदूषण कम करने, सड़क सुरक्षा बढ़ाने और पुरानी गाड़ियां हटाने के लिए है। 15 साल पुराने निजी या 8-10 साल पुराने कमर्शियल वाहन पात्र हैं। विभाग के अधिकारी ने कहा, “यह पर्यावरण और आर्थिक दोनों फायदे देगी।”
निकटतम RVSF सेंटर parivahan.gov.in या transport.uk.gov.in पर चेक करें। नए साल में ग्रीन ड्राइविंग शुरू करें!
