सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: मल्टीप्लेक्स में ₹100 का पानी, ₹700 की कॉफी अनुचित, कीमतें न घटीं तो हॉल खाली हो जाएंगे
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: मल्टीप्लेक्स में ₹100 का पानी, ₹700 की कॉफी अनुचित, कीमतें न घटीं तो हॉल खाली हो जाएंगे
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (5 नवंबर 2025) को मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉलों में खाने-पीने की वस्तुओं की ऊंची कीमतों पर कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि ₹100 में पानी और ₹700 में कॉफी बेचना “पूरी तरह अनुचित” है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर ऐसी लूट नहीं रुकी, तो “लोग सिनेमा देखना बंद कर देंगे और हॉल खाली हो जाएंगे।” यह टिप्पणी कर्नाटक सरकार द्वारा सिनेमा टिकट की अधिकतम ₹200 की सीमा तय करने के फैसले से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान आई, जिसे मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने चुनौती दी थी।
कोर्ट ने क्या कहा? मुख्य टिप्पणियां
“पानी ₹100, कॉफी ₹700—यह लूट है”: कोर्ट ने पूछा कि क्या दर्शक सिनेमा हॉल में सिर्फ पानी और कॉफी पीने आते हैं? उन्होंने कहा, “आप टिकट पर तो सीमा चाहते हैं, लेकिन अंदर की चीजें आसमान छू रही हैं। यह उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है।”
“हॉल खाली हो जाएंगे”: बेंच ने चेताया, “अगर यही चलता रहा, तो लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्में देखेंगे। सिनेमा हॉल का अनुभव खत्म हो जाएगा।”
कर्नाटक सरकार का समर्थन: कोर्ट ने कर्नाटक की ₹200 टिकट सीमा को “जनहित में” बताया और मल्टीप्लेक्स की याचिका पर सवाल उठाए। कहा, “आप लाभ कमाना चाहते हैं, लेकिन जनता को लूटना न
मामला क्या है? कर्नाटक टिकट सीमा विवाद
कर्नाटक सरकार ने 2023 में अधिसूचना जारी कर सिंगल-स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स दोनों में टिकट की अधिकतम कीमत ₹200 तय की थी,
