राहुल गांधी को अमित शाह मानहानि मामले में राहत, सुल्तानपुर कोर्ट ने किया बरी
राहुल गांधी को अमित शाह मानहानि मामले में राहत, सुल्तानपुर कोर्ट ने किया बरी
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में बरी कर दिया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी मानहानिकारक प्रकृति की नहीं थी। फैसले के दौरान राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे।
यह मामला साल 2018 का है, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद तत्कालीन भाजपा जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
2018 की टिप्पणी से जुड़ा है मामला
शिकायतकर्ता विजय मिश्रा, सुल्तानपुर जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र के हनुमानगंज के निवासी हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की टिप्पणी से उनकी भावनाएं आहत हुईं। इसी आधार पर उन्होंने सुल्तानपुर की अदालत में मानहानि का परिवाद दाखिल किया था।
मामले में एमपी-एमएलए अदालत ने राहुल गांधी को 16 दिसंबर 2023 को पेश होने के लिए तलब किया था। इसके बाद राहुल गांधी अदालत में पेश हुए और उन्हें जमानत मिल गई। फरवरी 2024 में विशेष अदालत ने उन्हें जमानत दी थी। उस दौरान राहुल गांधी ने आरोपों से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया था।
वॉयस सैंपल की मांग भी हुई थी खारिज
मामले की सुनवाई के दौरान बयान दर्ज किए गए और अन्य न्यायिक कार्यवाही पूरी की गई। साक्ष्य संबंधी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत ने अंतिम बहस के लिए मामला तय किया था।
इस बीच शिकायतकर्ता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के वॉयस सैंपल की तुलना कराने की मांग की थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सेशन कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।
अदालत के फैसले से राहुल गांधी को राहत
सुल्तानपुर की अदालत के ताजा फैसले से राहुल गांधी को इस मानहानि मामले में राहत मिली है। अदालत ने माना कि संबंधित टिप्पणी मानहानिकारक नहीं थी और उन्हें मामले में बरी कर दिया।

