Tuesday, September 8, 2026
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चेक बाउंस केस: सुप्रीम कोर्ट से राजपाल यादव को शर्त के साथ राहत; 5 करोड़ रुपये जमा करने पर ही मिलेगी सरेंडर से छूट

चेक बाउंस केस: सुप्रीम कोर्ट से राजपाल यादव को शर्त के साथ राहत; 5 करोड़ रुपये जमा करने पर ही मिलेगी सरेंडर से छूट

​नई दिल्ली: चेक बाउंस मामले में सजा का सामना कर रहे बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से केवल शर्त आधारित राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा तीन महीने की जेल की सजा को बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ राजपाल यादव ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि यदि अभिनेता बुधवार (9 सितंबर) तक 5 करोड़ रुपये जमा करते हैं, तभी उन्हें सरेंडर करने से छूट मिलेगी, अन्यथा उन्हें जेल जाना होगा।

​1. सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

​शर्त पर राहत: चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि 5 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराने की स्थिति में ही सरेंडर में छूट का आदेश लागू होगा।

​अगली सुनवाई: मामले में नोटिस जारी करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 15 सितंबर तय की है।

​मामले की पृष्ठभूमि: राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के 10 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें 7 चेक बाउंस मामलों में उनकी 3 महीने की साधारण कैद की सजा को बरकरार रखा गया था।

​2. विवाद की जड़ और राजपाल यादव का रुख

​फिल्म प्रोजेक्ट से जुड़ा मामला: अभिनेता ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में इस पूरे विवाद पर अपना पक्ष रखा था।

​सिद्धांतों की लड़ाई: 5 करोड़ रुपये का कर्ज न चुका पाने के सवाल पर राजपाल ने कहा कि यह केवल पैसों का मुद्दा नहीं बल्कि सिद्धांतों की लड़ाई है। यदि यह महज पैसों का मामला होता, तो 2012 में ही सुलझ गया होता।

​भारी नुकसान का दावा: अभिनेता ने दावा किया कि इस कानूनी विवाद के कारण उन्हें 17 से 22 करोड़ रुपये तक का भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है।

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