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दिल्ली में पिछले 10 सालों में लोक अदालत ने सेटल किए 31 लाख से ज्यादा ट्रैफिक चालान, वसूला गया 27 करोड़ से अधिक जुर्माना

दिल्ली में पिछले 10 सालों में लोक अदालत ने सेटल किए 31 लाख से ज्यादा ट्रैफिक चालान, वसूला गया 27 करोड़ से अधिक जुर्माना

नई दिल्ली, 17 मार्च 2026: दिल्ली में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में लोक अदालत ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। एक RTI के जवाब में सामने आया है कि पिछले एक दशक (लगभग 2016 से अब तक) में लोक अदालत के माध्यम से 31 लाख से अधिक ट्रैफिक चालान सेटल किए गए हैं, जिनसे 27 करोड़ रुपये से ज्यादा का फाइन वसूला गया।

आज तक की रिपोर्ट के अनुसार, यह आंकड़ा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और संबंधित लोक अदालतों के प्रयासों से सामने आया है। हालांकि, इसके बावजूद दिल्ली में अभी भी लगभग 4 करोड़ चालान पेंडिंग हैं, जो ट्रैफिक व्यवस्था की चुनौतियों को दर्शाता है।

लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों को तेजी से निपटाना और पक्षकारों के बीच आपसी समझौते से विवाद सुलझाना है। ट्रैफिक चालानों के मामले में अक्सर जुर्माने में छूट या आसान किस्तों में भुगतान का विकल्प दिया जाता है, जिससे लोगों को राहत मिलती है और सरकारी खजाने में भी राशि आती है।

यह सफलता हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों से अलग है, जहां अलग-अलग राज्यों में लाखों मामलों का निपटारा हुआ, लेकिन दिल्ली का यह आंकड़ा लंबी अवधि का है। विशेषज्ञों का कहना है कि लोक अदालत ट्रैफिक चालानों के बोझ को कम करने का प्रभावी माध्यम साबित हो रही है, लेकिन पेंडिंग चालानों की संख्या को देखते हुए और सख्ती की जरूरत है।

यदि आपके पास भी कोई पुराना ट्रैफिक चालान है, तो आगामी लोक अदालत में सेटलमेंट का मौका मिल सकता है – जल्दी जांच लें और लाभ उठाएं!

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