PAN-Aadhaar लिंकिंग: किन लोगों को जरूरत नहीं? NRI, बुजुर्ग और छूट वाली कैटेगरी के नए नियम
PAN-Aadhaar लिंकिंग: किन लोगों को जरूरत नहीं? NRI, बुजुर्ग और छूट वाली कैटेगरी के नए नियम
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने PAN को Aadhaar से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। इसके बाद अनलिंक्ड PAN इनऑपरेटिव हो जाएगा, जिससे ITR फाइलिंग, रिफंड और कई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्रभावित होंगे। हालांकि, कुछ कैटेगरी के लोग इससे छूट प्राप्त हैं। ये छूट ऑटोमैटिक हैं और अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं।
किन लोगों को लिंकिंग जरूरी नहीं?
इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 139AA और CBDT नोटिफिकेशंस के अनुसार, निम्न कैटेगरी छूट वाली हैं:
NRI (नॉन-रेजिडेंट इंडियंस): अगर आप इनकम टैक्स एक्ट के तहत NRI हैं (भारत में 182 दिन या उससे कम रहते हैं) और Aadhaar नहीं है, तो लिंकिंग जरूरी नहीं। अगर Aadhaar है, तो लिंक करना पड़ सकता है। कई NRIs के PAN गलती से इनऑपरेटिव हो जाते हैं क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस अपडेट नहीं होता – इसे इनकम टैक्स पोर्टल पर पासपोर्ट अपलोड कर ठीक करें।
सुपर सीनियर सिटीजन (80 साल या ऊपर): पिछले फाइनेंशियल ईयर में किसी भी समय 80 साल पूरे होने पर छूट मिलती है। 80 से कम उम्र के सीनियर सिटीजन को लिंक करना पड़ता है अगर PAN और Aadhaar दोनों हैं।
असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासी: इन राज्यों/UT के रहने वाले छूट प्राप्त हैं।
भारतीय नागरिक नहीं होने वाले (विदेशी नागरिक, OCI/PIO आदि): अगर भारतीय सिटीजन नहीं हैं, तो लिंकिंग जरूरी नहीं।
माइनर्स (नाबालिग) और जॉइंट होल्डर्स:
माइनर्स को 18 साल होने तक लिंकिंग जरूरी नहीं, लेकिन बड़ा होने पर करानी पड़ती है। जॉइंट अकाउंट में सिर्फ प्राइमरी होल्डर को (अगर लागू हो) लिंक करना पड़ता है।
अगर आप छूट वाली कैटेगरी में नहीं हैं:
31 दिसंबर तक लिंक नहीं किया तो PAN इनऑपरेटिव हो जाएगा। लेट फी ₹1000 है (कुछ नए PAN होल्डर्स को छूट)। लिंकिंग इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर आसानी से करें। स्टेटस चेक करने के लिए ‘Link Aadhaar Status’ ऑप्शन यूज करें।
ये नियम CBDT की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस (2025 तक) पर आधारित हैं। अगर डाउट है, तो इनकम टैक्स पोर्टल चेक करें या टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लें। समय रहते कंप्लायंस करें, ताकि कोई दिक्कत न हो!
