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कर्नाटक में तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पादों पर एक साल का प्रतिबंध; खाद्य सुरक्षा विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन

कर्नाटक में तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पादों पर एक साल का प्रतिबंध; खाद्य सुरक्षा विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन

​कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में पूरे राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त सभी उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर 1 वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जारी यह नोटिफिकेशन 10 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है।

​1. प्रमुख बिंदु व कानूनी प्रावधान

​लागू नियम: यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(a) तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के तहत की गई है।

​प्रतिबंधित उत्पाद: गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटीन से बने अन्य सभी खाद्य व पेय उत्पादों की बिक्री, भंडारण और परिवहन पर पूर्ण रोक लगाई गई है।

​समयसीमा: यह प्रतिबंध अधिसूचना जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

​2. कार्रवाई और जनता से अपील

​विशेष प्रवर्तन अभियान: खाद्य सुरक्षा आयुक्त श्रीनिवास के. के अनुसार, अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा निरीक्षकों की टीमों द्वारा पूरे राज्य में छापेमारी और विशेष प्रवर्तन (Enforcement) अभियान चलाए जा रहे हैं।

​जनता से सहयोग की अपील: विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें बैन किए गए तंबाकू उत्पादों के अवैध निर्माण, बिक्री या वितरण की जानकारी मिले, तो तुरंत अधिकारियों को सूचित करें और नशा-मुक्त कर्नाटक बनाने में सहयोग दें।

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