हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल-डीजल महंगा: सुक्खू सरकार ने लागू किया ‘अनाथ एवं विधवा सेस’
हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल-डीजल महंगा: सुक्खू सरकार ने लागू किया ‘अनाथ एवं विधवा सेस’
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण हेतु धन जुटाने के उद्देश्य से पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का ‘अनाथ एवं विधवा सेस’ (उपकर) लागू कर दिया है। यह नया नियम 11 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि से प्रभावी हो गया है।
1. पेट्रोल और डीजल की नई दरें
पेट्रोल: राजधानी शिमला में पेट्रोल की कीमत 102.45 रुपये से बढ़कर 103.05 रुपये प्रति लीटर हो गई है।
डीजल: हाई-स्पीड डीजल की कीमतों में भी प्रति लीटर 60 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
2. नियम और कानूनी ढांचा
अधिसूचना: राज्य कर एवं आबकारी विभाग के अनुसार, यह उपकर हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर (VAT) अधिनियम, 2005 की धारा 6-ए के तहत लगाया जाएगा।
लागू होने का स्थान: यह सेस ईंधन की पहली बिक्री (Point of First Sale) पर वसूला जाएगा।
कानूनी अधिकार: विधानसभा द्वारा पारित हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत सरकार को पेट्रोल-डीजल पर 5 रुपये प्रति लीटर तक का सेस लगाने का अधिकार मिला है।
3. राजनीतिक प्रतिक्रिया और बयान
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू: उन्होंने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और विपक्ष को विरोध करने के बजाय इसका समर्थन करना चाहिए।
विपक्ष (जयराम ठाकुर – भाजपा): विपक्ष ने इस फैसले की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि विधवाओं और अनाथों के नाम पर राजस्व (राजस्व जुटाना) पैदा करना अनुचित है।
