कोयला घोटाला केस: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जारी समन किया रद्द, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को दी मंजूरी
कोयला घोटाला केस: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जारी समन किया रद्द, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को दी मंजूरी
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने कोयला आबंटन घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को बतौर आरोपी जारी किए गए समन को पूरी तरह रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने साल 2015 के विशेष निचली अदालत के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके तहत सीबीआई द्वारा सौंपी गई क्लोजर रिपोर्ट के बावजूद डॉ. सिंह को आरोपी के रूप में समन भेजा गया था।
सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियां:
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने पूर्व प्रधानमंत्री की अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने और डॉ. सिंह के खिलाफ संज्ञान लेने का कोई ठोस कारण या विधिक औचित्य नहीं था। अदालत ने टिप्पणी की कि सीबीआई द्वारा दो बार क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर पूर्व प्रधानमंत्री को निर्दोष बताए जाने के बावजूद विशेष जज ने स्थापित कानूनी सिद्धांतों की अनदेखी की थी।
सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट मंजूर, कार्यवाही समाप्त:
उल्लेखनीय है कि डॉ. मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को निधन हो चुका था, जिससे उनके खिलाफ समन निरर्थक हो गया था। हालांकि, उनके पक्ष में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से विशेष कोर्ट के आदेश की वैधता की समीक्षा करने का अनुरोध किया था, क्योंकि निचली अदालत ने समन जारी करते समय उन पर कई सख्त टिप्पणियां की थीं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार किए जाने और 2015 के समन आदेश को निरस्त किए जाने के बाद अब डॉ. मनमोहन सिंह के खिलाफ यह मामला कानूनी और आधिकारिक तौर पर पूरी तरह समाप्त हो गया है।
