दिल्ली में सुरक्षा के मद्देनजर लागू हुआ NSA: उपराज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर को दिए विशेष अधिकार, 18 अक्टूबर तक बिना वारंट हिरासत का अधिकार
दिल्ली में सुरक्षा के मद्देनजर लागू हुआ NSA: उपराज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर को दिए विशेष अधिकार, 18 अक्टूबर तक बिना वारंट हिरासत का अधिका
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) दिल्ली में कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार के गृह (पुलिस-II) विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA – National Security Act, 1980) के तहत एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त (Delhi Police Commissioner) को विशेष डिटेनिंग शक्तियां (Detaining Authority) सौंप दी गई हैं।
उपराज्यपाल के आदेश पर जारी इस अधिसूचना के तहत पुलिस आयुक्त के पास किसी भी संदिग्ध या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बने व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार होगा।
तीन महीने तक प्रभावी रहेगा आदेश
दिल्ली राजपत्र (Delhi Gazette Extraordinary) में 15 जुलाई 2026 को प्रकाशित इस आदेश के तहत दी गई विशेष शक्तियां अगले तीन महीनों के लिए लागू की गई हैं:
प्रभावी अवधि: यह आदेश 19 जुलाई 2026 से 18 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगा।
कानूनी प्रावधान: उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उप-धारा (3) तथा धारा 2 के खंड (e) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 3(2) के अंतर्गत निरुद्ध (Detain) करने का यह अधिकार दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सौंपा है।
तत्काल प्रभाव से लागू: गृह-III विभाग के उप सचिव रमेश कुमार के हस्ताक्षर से जारी इस राजपत्र आदेश को उपराज्यपाल के निर्देश पर तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए गए हैं।
क्या होगा इस आदेश का प्रभाव?
इस अधिसूचना के लागू होने के बाद, दिल्ली पुलिस आयुक्त को यह विशेष अधिकार प्राप्त हो गया है कि यदि उन्हें किसी व्यक्ति से:
राज्य की सुरक्षा को खतरा महसूस हो,
सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order) बिगड़ने की आशंका हो, या
आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में बाधा पहुंचने का अंदेशा हो,
तो वे उस संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी औपचारिक आरोप पत्र (Charge Sheet) के हिरासत में ले सकते हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी संभावित अप्रिय घटना या असामाजिक गतिविधियों को समय रहते रोकना है।
