नैनीताल में ट्रैफिक सुधार को लेकर बड़े फैसले: 1 अगस्त से मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध, तल्लीताल से हनुमानगढ़ी मार्ग ‘नो-पार्किंग जोन’ घोषित
नैनीताल में ट्रैफिक सुधार को लेकर बड़े फैसले: 1 अगस्त से मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध, तल्लीताल से हनुमानगढ़ी मार्ग ‘नो-पार्किंग जोन’ घोषित
पर्यटन नगरी नैनीताल की यातायात व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और पर्यटक-अनुकूल बनाने के लिए प्रशासन ने कई कड़े कदम उठाए हैं। कुमाऊं कमिश्नर व सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में शहर के ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर कई अहम फैसले लिए गए।
इनमें सबसे बड़ा निर्णय 1 अगस्त 2026 से मॉल रोड पर वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूरी तरह से पाबंदी (No Horn Zone) लगाने का है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
मॉल रोड बनेगा ‘नो हॉर्न जोन’
कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि नैनीताल में देश-विदेश से पर्यटक शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने आते हैं, लेकिन वाहनों के अनावश्यक हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है।
जागरूकता अभियान: 1 अगस्त से लागू होने वाले इस नियम से पहले जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
जाम से मुक्ति के लिए नो-पार्किंग जोन और आधुनिक पार्किंग हब
शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए दो बड़े फैसले लिए गए हैं:
तल्लीताल डांठ से हनुमानगढ़ी बैंड: नैनी झील के चारों ओर यातायात को सुचारू रखने के लिए इस पूरे मार्ग को प्रभावी ‘नो-पार्किंग जोन’ घोषित कर दिया गया है। सड़क किनारे अनियंत्रित वाहन खड़े करने वालों पर पुलिस और परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करेगा।
रूसी बाईपास बनेगा आधुनिक पार्किंग हब: पर्यटकों के वाहनों के लिए रूसी बाईपास को सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस पार्किंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पार्किंग में शौचालय, पेयजल, बिजली, दुकानें और सीसीटीवी (CCTV) निगरानी जैसी सुविधाएं होंगी।
बिना फिटनेस वाले वाहनों और अवैध टैक्सियों पर कड़ा एक्शन
सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कमिश्नर ने पुलिस और परिवहन विभाग को संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं:
सीज होंगे वाहन: बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र (Fitness Certificate) के दौड़ रहे सरकारी और निजी वाहनों को तत्काल सीज (जब्त) किया जाएगा।
अवैध टैक्सी संचालन पर रोक: निजी वाहनों (प्राइवेट नंबर प्लेट) का व्यावसायिक रूप से अवैध टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सघन चेकिंग चलाकर चालान और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उच्च न्यायालय के निर्देशों का होगा शत-प्रतिशत पालन
मंडलायुक्त दीपक रावत ने स्पष्ट किया कि ये सभी कदम उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत उठाए जा रहे हैं और इनका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करना सभी विभागों की जिम्मेदारी है। इन कड़े फैसलों से नैनीताल में ध्वनि एवं यातायात प्रदूषण में कमी आएगी, जिससे स्थानीय निवासियों के साथ-साथ यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी बड़ी राहत मिलेगी।
