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इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: ‘सिर्फ जाति का नाम लेना अपराध नहीं, जब तक अपमान करने का इरादा न हो’

इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: ‘सिर्फ जाति का नाम लेना अपराध नहीं, जब तक अपमान करने का इरादा न हो’

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल पेश की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति को उसकी जाति के नाम से बुलाया जाता है, लेकिन उसके पीछे उसे बेइज्जत करने या डराने-धमकाने का उद्देश्य नहीं है, तो इसे SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।

​इरादा साबित करना अनिवार्य: हाई कोर्ट

​जस्टिस मदन पाल सिंह की पीठ ने सिद्धार्थ नगर के अमय पांडेय और तीन अन्य द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति पर इस सख्त कानून के तहत मामला चलाने के लिए ‘अपराध के आवश्यक तत्वों’ का होना जरूरी है। बिना किसी ठोस साक्ष्य या अपमानजनक मंशा के कानूनी कार्यवाही जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग होगा।

​मामले की पृष्ठभूमि और कानूनी दलीलें

​यह विवाद एक शादी समारोह के दौरान हुई कहासुनी से शुरू हुआ था। याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत में निम्नलिखित तर्क रखे:

​FIR में विसंगति: शुरुआत में दर्ज कराई गई FIR में जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल का कोई उल्लेख नहीं था।

​बाद में जोड़े गए आरोप: पुलिस को दिए गए धारा 161 के बयानों में जातिगत अपमान के आरोपों को बाद में शामिल किया गया।

​साक्ष्यों की कमी: अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि सार्वजनिक स्थान पर वास्तव में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हुआ था। यहाँ तक कि मेडिकल रिपोर्ट ने भी मारपीट के उन दावों का समर्थन नहीं किया जो जातिगत विवाद से जोड़े जा रहे थे।

​अदालत का फैसला: SC/ST एक्ट रद्द, अन्य धाराओं में ट्रायल जारी

​हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए एक संतुलित निर्णय सुनाया:

​समन आदेश रद्द: निचली अदालत द्वारा SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(Da) के तहत जारी समन को हाई कोर्ट ने पूरी तरह रद्द कर दिया।

​मारपीट पर कार्यवाही: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यद्यपि जातिगत अपमान का मामला नहीं बनता, लेकिन आरोपियों के खिलाफ मारपीट (धारा 323), बलवा (धारा 147) और शांति भंग (धारा 504) के तहत दर्ज आपराधिक मुकदमे कानून के मुताबिक चलते रहेंगे।

​कोर्ट की टिप्पणी:

“किसी को उसकी जाति से संबोधित करना मात्र अपराध की श्रेणी में नहीं आता, जब तक कि वह संबोधन सामने वाले को नीचा दिखाने या सामाजिक रूप से प्रताड़ित करने की मंशा से न किया गया हो।”

​कानूनी जानकारों की राय

​कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से उन मामलों में कमी आएगी जहाँ निजी रंजिश निकालने के लिए SC/ST एक्ट का इस्तेमाल ‘हथियार’ के तौर पर किया जाता है। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि पुलिस और निचली अदालतों को चार्जशीट पर संज्ञान लेते समय केवल आरोपों को नहीं, बल्कि उनके पीछे की मंशा और साक्ष्यों की गहराई को भी परखना चाहिए।

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