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शर्तों पर राजपाल यादव को मिली जमानत, इस दिन तिहाड़ से आएंगे बाहर

नई दिल्ली: चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल में बंद बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है! कोर्ट ने शर्तों के साथ उन्हें अंतरिम जमानत (interim bail) मंजूर कर दी, जिसके तहत उन्होंने 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा कराया। अब राजपाल यादव 11 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे और अपनी भतीजी की शादी में शामिल हो सकेंगे, जो 19 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में होनी है।

मुख्य अपडेट्स:

जमानत की शर्त: दिल्ली हाई कोर्ट (जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा) ने 16 फरवरी 2026 को सुनवाई के दौरान कहा कि दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ का DD शिकायतकर्ता (मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड) के खाते में जमा हो जाए, तो अंतरिम जमानत मिलेगी। राजपाल के वकील ने समय से पहले ही राशि जमा कर दी।

जमानत की अवधि: 18 मार्च 2026 तक अंतरिम जमानत, सजा पर रोक (suspension of sentence) लगाई गई।

अन्य शर्तें: पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी, जहां राजपाल को फिजिकली या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होना पड़ेगा। 1 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही श्योरिटी भी जमा करनी होगी।

केस का बैकग्राउंड: यह मामला 9 करोड़ रुपये के कर्ज और चेक बाउंस से जुड़ा है, जो फिल्म ‘अता पता लापता’ के नुकसान के कारण लिया गया था। निचली अदालत ने 3 महीने की सजा और जुर्माना लगाया था। राजपाल 5 फरवरी 2026 से तिहाड़ में बंद थे – कुल 11 दिन जेल में गुजारे।

राजपाल ने भतीजी की शादी अटेंड करने के लिए ही अंतरिम जमानत मांगी थी। परिवार और फैंस काफी परेशान थे, लेकिन अब राहत मिलने से सब खुश हैं। बॉलीवुड से सलमान खान, अजय देवगन, सोनू सूद जैसे कई सितारों ने पहले मदद की पेशकश की थी।

यह राहत राजपाल यादव को परिवार के साथ समय बिताने का मौका देगी, लेकिन केस अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ – अगली सुनवाई पर फैसला होगा। फैंस सोशल मीडिया पर खुशी मना रहे हैं – “राजपाल भैया अब हंसाएंगे घर-परिवार!”

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