दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को बड़ी राहत: 1 साल की NOC समय सीमा खत्म
दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को बड़ी राहत: 1 साल की NOC समय सीमा खत्म
रेखा गुप्ता सरकार का फैसला, अब 2 साल पुरानी वाहनों को भी मिलेगी NOC
दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दी है। पर्यावरण मंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली सरकार ने उम्र पूरी हो चुके वाहनों के लिए NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) आवेदन पर लगी 1 साल की समय सीमा को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया। अब 2 साल या इससे अधिक पुरानी गाड़ियों को भी आसानी से NOC मिल सकेगी।
पहले क्या था नियम?
अभी तक 15 साल (पेट्रोल) या 10 साल (डीजल) की उम्र पूरी होने के बाद वाहन मालिकों को सिर्फ 1 साल के अंदर दिल्ली परिवहन विभाग से NOC लेनी पड़ती थी। समय सीमा बीतने पर वाहन जब्ती या जुर्माना का खतरा। लाखों मालिक परेशान थे, खासकर ग्रामीण इलाकों या अन्य राज्यों में रहने वाले।
नया आदेश क्या कहता है?
परिवहन विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर स्पष्ट किया- “अब कोई समय सीमा नहीं। उम्र पूरी होने के कितने भी साल बाद NOC के लिए आवेदन कर सकते हैं।” मंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “जनता की सुविधा पहली प्राथमिकता। पुराने वाहन बेचने या री-रजिस्ट्रेशन में रुकावट नहीं।”
कैसे लें NOC?
परिवहन विभाग पोर्टल (transport.delhi.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन।
दस्तावेज: RC, PUC, इंश्योरेंस, चालान क्लियर।
फीस: ₹500-2000 (वाहन प्रकार अनुसार)।
समय: 7-15 दिन में NOC।
लाभ:
लाखों वाहन मालिक राहत।
अन्य राज्यों में बिक्री आसान।
स्क्रैप पॉलिसी को बढ़ावा।
विपक्ष की प्रतिक्रिया:
AAP ने “पर्यावरण के साथ खिलवाड़” का आरोप लगाया। गुप्ता ने पलटवार- “प्रदूषण रोकने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी बढ़ाई।”
सलाह: तुरंत आवेदन करें। हेल्पलाइन: 1800-180-8888।
