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अमेरिका ने विदेशी ट्रक ड्राइवरों के कमर्शियल लाइसेंस पर लगाई रोक: तत्काल प्रभाव से लागू

अमेरिका ने विदेशी ट्रक ड्राइवरों के कमर्शियल लाइसेंस पर लगाई रोक: तत्काल प्रभाव से लागू

वाशिंगटन: अमेरिका ने विदेशी ट्रक ड्राइवरों को कमर्शियल ड्राइवर्स लाइसेंस (CDL) जारी करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। 21 अगस्त 2025 को विदेश मंत्री मार्को रुबियो और परिवहन सचिव सीन पी. डफी ने संयुक्त रूप से इस फैसले की घोषणा की। यह कदम फ्लोरिडा में 12 अगस्त 2025 को हुई एक दुर्घटना के बाद लिया गया, जिसमें एक भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर, जिसके पास गैर-निवासी CDL था, ने एक घातक दुर्घटना का कारण बना। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी।

फेडरल मोटर कैरियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (FMCSA) ने बताया कि नए नियमों के तहत गैर-निवासी (non-domiciled) CDL और कमर्शियल लर्नर्स परमिट (CLP) अब विदेशी नागरिकों को जारी नहीं किए जाएंगे, सिवाय कनाडा और मैक्सिको के ड्राइवरों के, जिनके साथ पहले से ही पारस्परिकता समझौते हैं। यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के अप्रैल 2025 के कार्यकारी आदेश के अनुरूप है, जिसमें कमर्शियल वाहन चालकों के लिए अंग्रेजी प्रवीणता को अनिवार्य किया गया था।

परिवहन सचिव सीन डफी ने कहा, “अमेरिका की सड़कों पर सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। जो ड्राइवर अंग्रेजी में ट्रैफिक संदेशों को नहीं समझ सकते, वे हमारे लिए खतरा हैं।” FMCSA के अनुसार, इस साल 1,500 से अधिक ट्रकों को सड़कों से हटाया गया, क्योंकि उनके ड्राइवर अंग्रेजी में संवाद करने में असमर्थ थे। इसके अलावा, B-1 वीजा धारक विदेशी ड्राइवरों द्वारा अवैध रूप से अमेरिका में माल परिवहन (कैबोटेज) की शिकायतों ने भी इस प्रतिबंध को तेज किया।

इस फैसले से भारतीय और अन्य विदेशी ट्रक ड्राइवर, जो H-2B वीजा या गैर-निवासी CDL के जरिए अमेरिका में काम करते थे, प्रभावित होंगे। अमेरिकन ट्रकिंग एसोसिएशन (ATA) ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन चेतावनी दी है कि इससे ड्राइवरों की कमी और बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रतिबंध आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव डाल सकता है, क्योंकि अमेरिका में पहले से ही 3 मिलियन ट्रक ड्राइवरों की जरूरत है। यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे FMCSA की वेबसाइट पर नए दिशा-निर्देशों की जांच करें।

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