चर्चित ‘ब्लू ड्रम मर्डर केस’: मेरठ कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को ठहराया दोषी, सौरभ राजपूत की हत्या का मामला
चर्चित ‘ब्लू ड्रम मर्डर केस’: मेरठ कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को ठहराया दोषी, सौरभ राजपूत की हत्या का मामला
मेरठ के चर्चित और सनसनीखेज ‘ब्लू ड्रम मर्डर केस’ में जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को दोषी करार दिया है। अदालत ने अपने फैसले में माना कि दोनों ने मिलकर साजिश के तहत सौरभ राजपूत की हत्या की और इसके बाद साक्ष्यों को मिटाने का पूरा प्रयास किया। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह के अपराध समाज में डर का माहौल पैदा करते हैं।
126 सुनवाई और 22 गवाहों के बयान
इस हाई-प्रोफाइल मामले में न्याय की प्रक्रिया लंबी चली। अदालत में चली कुल 126 सुनवाई तिथियों के दौरान 22 से अधिक गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए। पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों को इस जघन्य हत्याकांड का दोषी पाया है। फिलहाल दोनों आरोपी जेल में बंद हैं।
क्या था पूरा मामला?
जांच के अनुसार, यह घटना 3 मार्च 2025 की है। आरोप है कि मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत को नशीला पदार्थ देकर पहले बेहोश किया और फिर अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। क्रूरता की हद पार करते हुए आरोपियों ने शव के टुकड़े किए और उन्हें एक नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम में भरकर ऊपर से सीमेंट से सील कर दिया था।
वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार होकर हिमाचल प्रदेश चले गए थे, जहां से पुलिस ने उन्हें 18-19 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया था। इस घटना के बाद से जनता में भारी गुस्सा था। गिरफ्तारी के बाद 19 मार्च को जब दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया जा रहा था, तब आक्रोशित वकीलों ने आरोपी साहिल की पिटाई भी कर दी थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सजा के ऐलान का इंतजार किया जा रहा है।
