Friday, October 2, 2026
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चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: जिन राज्यों में पूरा हो चुका है SIR, वहां फॉर्म-6 से हटाया गया अतिरिक्त डिक्लेरेशन का नियम

चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: जिन राज्यों में पूरा हो चुका है SIR, वहां फॉर्म-6 से हटाया गया अतिरिक्त डिक्लेरेशन का नियम

​भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ऑनलाइन वोटर एनरोलमेंट के लिए फॉर्म-6 के साथ जुड़ा अतिरिक्त डिक्लेरेशन वाला नियम हटा दिया है, जहां एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी की पूरी टीम द्वारा 26 सितंबर को ली गई बैठक के बाद यह अहम निर्णय लिया गया है।

​क्या हुआ बदलाव?

​अब जिन राज्यों में SIR पूरा हो चुका है, वहां ECINET ऐप, पोर्टल और संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) के पोर्टल से अतिरिक्त डिक्लेरेशन का नियम हटा दिया गया है।

​नए आवेदकों को अब खुद या अपने परिजनों (माता-पिता/दादा-दादी/नाना-नानी) की पिछली SIR वोटर लिस्ट से जुड़ी जानकारी या बूथ और सीरियल नंबर की डिटेल देने की जरूरत नहीं होगी।

​अब आवेदक सिर्फ ‘रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960’ के तहत निर्धारित कानूनी फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, यह नियम फिलहाल उन्हीं राज्यों और पोर्टलों पर नजर आ रहा था जहां SIR की प्रक्रिया चल रही थी।

​क्या था पूरा मामला?

​वर्ष 2025 में जब बिहार में SIR प्रक्रिया शुरू की गई थी, तब चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 के साथ भरने के लिए एक अलग से डिक्लेरेशन फॉर्म जोड़ा था, हालांकि मुख्य फॉर्म-6 में कोई कानूनी संशोधन नहीं किया गया था। ECINET पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म-6 में एक नया सेक्शन जोड़कर आवेदकों से यह पूछा जाने लगा था कि क्या वे या उनके पूर्वज पिछली SIR प्रक्रिया में शामिल थे या नहीं।

​चूंकि यह बदलाव बिना किसी विधिवत संशोधन के किया गया था, इसलिए रिपोर्टों के अनुसार दो चुनाव आयुक्तों ने इस पर आपत्ति भी जताई थी। ‘रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950’ के प्रावधानों के तहत वोटर एनरोलमेंट से जुड़े फॉर्म में संशोधन का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। इसी कानूनी दायरे और प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अब इसे उन क्षेत्रों से हटा दिया है जहां SIR का काम पूरा हो चुका है।

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