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सुप्रीम कोर्ट से जिम मालिक मोहम्मद दीपक को राहत, FIR की कार्रवाई पर अंतरिम रोक

सुप्रीम कोर्ट से जिम मालिक मोहम्मद दीपक को राहत, FIR की कार्रवाई पर अंतरिम रोक

नई दिल्ली: उत्तराखंड के कोटद्वार निवासी जिम मालिक मोहम्मद दीपक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी करते हुए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में आगे की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। दीपक ने याचिका के जरिए दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी ने दीपक की ओर से दलीलें पेश कीं। उन्होंने पीठ को बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ एक व्यापक गैग ऑर्डर भी लगाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश में संबंधित FIR में आगे की कार्रवाई और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।

जनवरी की घटना से जुड़ा है मामला

मोहम्मद दीपक के खिलाफ दर्ज मामला जनवरी में हुई एक घटना से जुड़ा है। आरोप है कि दीपक ने कुछ दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं का विरोध किया था। ये कार्यकर्ता कथित तौर पर एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को उनकी दुकान के नाम को लेकर परेशान कर रहे थे।

इसी घटना को लेकर कार्यकर्ताओं की शिकायत के आधार पर मोहम्मद दीपक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।

मामले में आगे की सुनवाई का इंतजार

अब सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद दीपक के खिलाफ दर्ज मामले में आगे की कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। मामले में नोटिस जारी होने के बाद संबंधित पक्षों का जवाब आने पर सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा।

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